MDU में छात्राओं की सुरक्षा दांव पर, 2 सप्ताह से हास्टल में मंडरा रहे हैं ड्रोन कैमरे(VIDEO)

Edited By Isha, Updated: 25 Aug, 2019 12:28 PM

एम.डी.यू. के हास्टल में रहने वाली छात्राओं की प्राईवेसी व सुरक्षा दांव पर है। गत दिवस गल्र्स हॉस्टल के ऊपर अज्ञात व्यक्ति द्वारा ड्रोन कैमरा उड़ाया गया,जिसको लेकर छात्राओं ने अपनी सुरक्षा के लिए धरना

रोहतक (दीपक): एम.डी.यू. के हास्टल में रहने वाली छात्राओं की प्राईवेसी व सुरक्षा दांव पर है। गत दिवस गल्र्स हॉस्टल के ऊपर अज्ञात व्यक्ति द्वारा ड्रोन कैमरा उड़ाया गया,जिसको लेकर छात्राओं ने अपनी सुरक्षा के लिए धरना भी दिया। मौके पर पहुंचे अधिकारियों ने मामले को दबाने का प्रयास किया और ड्रोन कैमरे को तारा बताकर बात छुपाने की कोशिश की गई। छात्रों द्वारा विरोध करने के बाद भी विश्वविद्यालय प्रशासन चुप्पी साधे बैठा है। उल्लेखनीय है कि पहले भी एम.डी.यू. में छात्राओं की सुरक्षा में लापरवाही से संबंधित कई मामले आ चुके हैं,परंतु इस बार एक ड्रोन कैमरे ने हॉस्टल में रहने वाली छात्राओं के मन में डर पैदा कर दिया है।  
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छात्राओं का आरोप है कि रात के समय उनके हॉस्टल में एक ड्रोन कैमरा लगातार दो सप्ताह से मंडरा रहा है। छात्राओं ने करीब एक सप्ताह पहले चीफ वार्डन सहित कुलपति को इसकी लिखित शिकायत की थी,परंतु स्थिति ज्यों की त्यों है। छात्राओं ने सबूत के तौर पर अपने मोबाइल से ड्रोन कैमरे की बनाई वीडियो भी संबंधित अधिकारियों को दिखाया परंतु चीफ वार्डन व अन्य एम.डी.यू. अधिकारी छात्राओं की सुरक्षा से संबंधित पुख्ता प्रबंध करने की बजाय मामले को दबाने में लगे हुए हैं।

छात्राओं ने एम.डी.यू. प्रशासन की ङ्क्षनदा करते हुए पूरे मामले में न्यायिक जांच करवाकर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। साथ ही कार्रवाई न होने पर सोमवार से धरने पर बैठने की चेतावनी दी है। छात्राओं के मुताबिक 20 दिन से हॉस्टल परिसर में ड्रोन कैमरे को उड़ाया जा रहा था। छात्राओं को वीडियोग्राफी का शक होने पर इसकी शिकायत की गई। लेकिन,एम.डी.यू. प्रशासन ने मामले को हल्के में लिया। छात्राओं का कहना है कि शिकायत के बाद जब कार्रवाई नहीं हुई तो मजबूरन धरने का रास्ता अपनाना पड़ा। 
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ड्रोन के प्रयोग पर लगी पाबंदी
जिला मैजिस्ट्रेट आर.एस. वर्मा ने शनिवार को अपराध प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 तहत आदेश जारी कर बिना अनुमति के ड्रोन,रिमोट से नियंत्रित एयर क्रॉप्ट,फ्लाईंग कैमराज,हैली कैम व एरियल कवरेज पर प्रतिबंध लगा दिया है। आदेशों में उन्होंने कहा कि ड्रोन का प्रयोग मनुष्य के अलावा पशु पक्षियों के लिए भी नुक्सानदायक साबित हो सकता है। इसके अलावा ड्रोन का प्रयोग आपराधिक गतिविधियों में भी किया जा सकता है। ड्रोन का प्रयोग करके घरों व छात्रावासों आदि की गोपनीयता को भी भंग किया जा सकता है। इसके अलावा घरों व छात्रावासों की निजी गतिविधियों, आवागमन की फोटो ली जा सकती है,जिसके कारण जिला में कानून एवं व्यवस्था की गंभीर स्थिति पैदा हो सकती है। 

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