Edited By Isha, Updated: 03 Jun, 2026 12:24 PM

राज्य सरकार के उन हजारों कर्मचारियों के लिए मंगलवार को वित्त विभाग से एक बेहद महत्वपूर्ण खबर आई है, जो 30 जून या 31 दिसंबर को रिटायर हुए हैं या होने वाले हैं।सरकार ने स्पष्ट किया कि सुप्रीम कोर्ट के
चंडीगढ़: राज्य सरकार के उन हजारों कर्मचारियों के लिए मंगलवार को वित्त विभाग से एक बेहद महत्वपूर्ण खबर आई है, जो 30 जून या 31 दिसंबर को रिटायर हुए हैं या होने वाले हैं।सरकार ने स्पष्ट किया कि सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार इन कर्मचारियों को केवल पेंशन गणना के उद्देश्य से एक नोशनल इंक्रीमेंट (सांकेतिक वेतन वृद्धि) का लाभ दिया जाएगा।
कई विभागों द्वारा प्रमोशन व एसीपी के मामलों को लेकर असमंजस जताया जा रहा था। इस पर वित्त विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव द्वारा गाइडलाइन जारी की गई है। नोशनल इंक्रीमेंट का लाभ सिर्फ पेंशन गणना में ही मिलेगा।
अमूमन सरकारी कर्मचारियों का इंक्रीमेंट 1 जुलाई या 1 जनवरी को देय होता है। जो कर्मचारी ठीक 1 दिन पहले यानी 30 जून या 31 दिसंबर को रिटायर हो जाते हैं, उन्हें अगले दिन मिलने वाले इंक्रीमेंट का लाभ नहीं मिल पाता था।
नए स्पष्टीकरण के अनुसार, जिन कर्मचारियों ने सेवानिवृत्ति की तारीख तक 1 वर्ष की आवश्यक क्वालीफाइंग सेवा संतोषजनक काम व अच्छे आचरण के साथ पूरी कर ली है, उन्हें पेंशन की गणना के लिए नोशनल इंक्रीमेंट का लाभ मिलेगा। वैसे वित्त विभाग ने साफ किया कि इस नोशनल इंक्रीमेंट का इस्तेमाल केवल पेंशन कैलकुलेट करने के लिए किया जाएगा। इसका लाभ अन्य किसी पेंशनभोगी लाभ की गणना के लिए नहीं मिलेगा।