हरियाणा के शिक्षकों को बड़ी राहत: कोर्ट के आदेश पर नए जिलों से पुराने स्कूलों में लौट सकेंगे  शिक्षक, इस तारीख तक रहेगी सुविधा

Edited By Isha, Updated: 01 Oct, 2026 03:09 PM

following a court order teachers will be able to return from new districts

हरियाणा के सरकारी स्कूलों के शिक्षकों के लिए एक बड़ी और राहत भरी खबर सामने आई है। मौलिक शिक्षा निदेशालय ने कोर्ट के आदेशों के तहत नए जिलों में स्थानांतरित होकर ज्वाइन कर चुके शिक्षकों के संबंध में महत्वपूर्ण निर्देश जारी किए हैं। इसके तहत अब इच्छुक...

चंडीगढ़: हरियाणा के सरकारी स्कूलों के शिक्षकों के लिए एक बड़ी और राहत भरी खबर सामने आई है। मौलिक शिक्षा निदेशालय ने कोर्ट के आदेशों के तहत नए जिलों में स्थानांतरित होकर ज्वाइन कर चुके शिक्षकों के संबंध में महत्वपूर्ण निर्देश जारी किए हैं। इसके तहत अब इच्छुक शिक्षक वापस अपने पुराने विद्यालयों में कार्यग्रहण कर सकेंगे।

क्या है नया आदेश और नियम?
वापसी का विकल्प: निदेशालय द्वारा 30 सितंबर को जारी आदेश के अनुसार, जिन वादी शिक्षकों को 25 सितंबर के निर्देशों के तहत पुराने स्कूलों से रिलीव कर नए जिलों में ज्वाइन कराया गया था, वे यदि चाहें तो दोबारा अपने पुराने विद्यालय में कार्यग्रहण कर सकते हैं। शिक्षकों को दी गई यह विशेष राहत और सुविधा वर्तमान शैक्षणिक सत्र यानी 31 मार्च 2027 तक प्रभावी रहेगी।


विभाग ने स्पष्ट किया है कि इस निर्धारित अवधि के दौरान यदि विभाग की ओर से कोई नया स्थानांतरण अभियान चलाया जाता है, तो संबंधित शिक्षकों को 18 अक्टूबर 2023 और 16 मार्च 2024 के पूर्व आदेशों के तहत आवंटित किए गए स्थायी जिले से ही स्थानांतरण प्रक्रिया में शामिल होना होगा। इस निर्णय से उन सभी वादी शिक्षकों को बड़ी राहत मिली है जो हाल ही में अदालती निर्देशों के अनुपालन में नए जिलों में स्थानांतरित हुए थे

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