Sonipat : गर्भवती युवती की निर्मम हत्या करने वाले आरोपी को उम्रकैद, कोर्ट का कड़ा फैसला

Edited By Deepak Kumar, Updated: 29 Jan, 2026 01:59 PM

sonipat accused of brutally murdering a pregnant woman sentenced to life impris

सहमति संबंध में रह रही 8 माह की गर्भवती युवती की निर्मम हत्या के मामले में अदालत ने आरोपी प्रेमी को कड़ी सजा

सोनीपत : सहमति संबंध में रह रही 8 माह की गर्भवती युवती की निर्मम हत्या के मामले में अदालत ने आरोपी प्रेमी को उम्रकैद की सजा सुनाई है। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश डॉ. जसबीर सिंह की अदालत ने दोषी राहुल को उम्रकैद के साथ 40 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माना अदा न करने की स्थिति में दोषी को आठ माह की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी।

बता दें कि मामला 28 अगस्त, 2021 की आधी रात का है। अभियोजन पक्ष के अनुसार यूपी के जिला शामली के गांव ऊण निवासी प्रगति पिछले दो वर्षों से सोनीपत के प्याऊ मनियारी निवासी राहुल के साथ सहमति संबंध में रह रही थी। इसी दौरान किसी बात को लेकर विवाद हुआ, जिसके बाद राहुल ने प्रगति पर पेट्रोल डालकर आग लगा दी।

आग लगने के बाद प्रगति ने राहुल को पकड़ लिया, जिससे आरोपी भी झुलस गया। आसपास मौजूद लोगों ने तत्परता दिखाते हुए दोनों को अस्पताल में भर्ती कराया। इलाज के दौरान प्रगति की मौत हो गई। मृतका उस समय आठ माह की गर्भवती थी, जिससे मामला और भी गंभीर हो गया। प्रगति ने इलाज के दौरान दिए गए अपने बयान में पूरी घटना का उल्लेख किया था, जिसके आधार पर पुलिस ने मामला दर्ज किया। जांच और सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने पुख्ता साक्ष्य पेश किए, जिनके आधार पर अदालत ने राहुल को दोषी ठहराया।

अदालत ने अपने फैसले में कहा कि यह अपराध अत्यंत जघन्य और अमानवीय है, जिसमें एक गर्भवती महिला की जान गई। इसी को ध्यान में रखते हुए दोषी को उम्रकैद की सजा सुनाई गई। फैसले के बाद पीड़िता के परिजनों ने न्यायालय के निर्णय पर संतोष जताया और कहा कि उन्हें न्याय मिला है।

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