2020 के सनसनीखेज हत्याकांड का अदालत ने किया फैसला, घर में घुसकर की थी पत्नी ने की थी पति की हत्या

Edited By Isha, Updated: 26 Mar, 2026 01:26 PM

court delivers verdict in sensational 2020 murder case

अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ने बुधवार को हत्यारिन पत्नी बलजिंद्र कौर, उसके प्रेमी और साथी को उम्रकैद की सजा सुनाई है। हत्या से एक महीने पहले पत्नी मायके गांव शादीपुर चली गई थी। पति घर पर अकेला था

कुरुक्षेत्र : अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ने बुधवार को हत्यारिन पत्नी बलजिंद्र कौर, उसके प्रेमी और साथी को उम्रकैद की सजा सुनाई है। हत्या से एक महीने पहले पत्नी मायके गांव शादीपुर चली गई थी। पति घर पर अकेला था। हत्यारे दीवार फांदकर अंदर घुसे और हत्या करके फरार हो गए थे। दोषियों में पंजाब के पटियाला के जलाहा खेड़ी गांव के जसविंद्र सिंह व बलजीत सिंह शामिल हैं।

जिला न्यायवादी मैनपाल राणा ने बताया कि 21 जुलाई 2020 को पिहोवा के अधोया गांव की महिला बलदेव कौर ने पुलिस को दी शिकायत में बताया था कि उसका बेटा मनजीत सिंह मजदूरी का काम करता था। वह अपने दूसरे बेटे रणजीत सिंह के साथ उसके घर में अलग रहती थी। मनजीत सिंह की पत्नी अपने आठ वर्षीय बेटे को लेकर मायके गई थी। 20 जुलाई 2020 को मनजीत रात का खाना लेकर घर चला गया था। अगली सुबह मनजीत उसके पास नहीं आया। उसी समय उसकी पुत्रवधू बलजिंद्र कौर का फोन आया कि वह मनजीत को फोन कर रही है,

लेकिन उसका फोन नहीं मिल रहा। उसने मनजीत के घर जाकर देखा तो दरवाजा अंदर से बंद था। कुंडा खुलवाकर अंदर जाकर देखा तो मनजीत औंधे मुंह पड़ा था। उसकी मौत हो चुकी थी। थाना पिहोवा में मामला दर्ज करके जांच की गई।

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