हथियार के बल पर गैस गोदाम मैनेजर व कार चालक से लूट करने वाले तीन को 10 साल कैद

Edited By Pawan Kumar Sethi, Updated: 27 Sep, 2025 06:30 PM

ten years imprisonment for loot with gas agency manager

हथियार के बल पर गैस गोदाम मैनेजर व कार चालक से नकदी व मोबाइल लूटने के मामले में एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एवं सेशन जज वीरेंद्र मलिक की अदालत में सुनवाई हुई। अदालत ने सबूतों व गवाहों के आधार पर तीनों आरोपियों को दोषी करार दिया है।

गुड़गांव, (ब्यूरो): हथियार के बल पर गैस गोदाम मैनेजर व कार चालक से नकदी व मोबाइल लूटने के मामले में एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एवं सेशन जज वीरेंद्र मलिक की अदालत में सुनवाई हुई। अदालत ने सबूतों व गवाहों के आधार पर तीनों आरोपियों को दोषी करार दिया है। अदालत ने उन्हें 10 साल कैद (कठोर कारावास) की सजा सुनाई है। अदालत ने उन पर जुर्माना भी लगाया है। 

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जानकारी के मुताबिक, 26 नवंबर 2018 को सेक्टर-40 थाना पुलिस को एच ब्लॉक साउथ सिटी-1 से 37 लाख रुपए की लूट होने की सूचना मिली थी। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस को एक व्यक्ति, गैस गोदाम मैनेजर व उसका ड्राइवर मिला था जिसने पुलिस को शिकायत देकर बताया था कि उसका गांव टीकली में गैस गोदाम है। जहां से उसका मैनेजर रोज कैश लेकर बैंक में जमा करने जाता है। बैंक की 3 दिन की छुट्टी होने के कारण गैस गोदाम के 37 लाख रुपए की नकदी मैनेजर ने टैली व चेक करने के बाद 26 नवंबर 2018 को जब मैनेजर व ड्राईवर बैंक में रुपए जमा कराने के लिए गाड़ी में बैठे तो 2 युवक आए और 1 लड़का गाड़ी के दोनों दरवाजों पर आकर पिस्तौल दिखाकर नकदी का बैग व ड्राइवर का मोबाईल फोन लूटकर ले गए। 

 

शिकायत के आधार पर सेक्टर-40 थाना पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी थी। मामले की जांच के दौरान पुलिस ने वारदात को अंजाम देने वाले तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया था। आरोपियों की पहचान गांव छोटी पूठ खुर्द निवासी सन्नी उर्फ हन्नी, कुतुबगढ़ निवासी अजय व रोहतक के रहने वाले ईश्वर उर्फ दीपक के रूप में हुई थी। पुलिस ने आरोपियों को अदालत में पेश कर जेल भेज दिया था। मामला अदालत में चला

अभियोजन पक्ष ने अदालत मेंं जो सबूत व गवाह पेश किए उनसे आरोपियों पर लगे आरोप साबित हो गए जिसके बाद अदालत ने उन्हें दोषी करार देते हुए सन्नी व अजय को  आईपीसी की धारा 392, 397 व 120बी के तहत 10 साल की कैद (कठोर कारावास) व 50 हजार रुपए जुर्माना व आरोपी ईश्वर उर्फ दीपक को आईपीसी धारा 392, 397 व 120बी के तहत 10 साल की कैद (कठोर कारावास) व 50 हजार रुपए जुर्माना व शस्त्र अधिनियम की धारा 25 के तहत 3 साल की कैद व 5 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है।

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