हथियार के बल पर लूट करने वाले को सात साल कैद

Edited By Pawan Kumar Sethi, Updated: 13 Mar, 2026 05:38 PM

seven year imprisonment for loot with company employee

हथियार के बल पर लूट करने के मामले में सुनवाई करते हुए संदीप चौहान, एडिशनल सेशन जज की अदालत ने आरोपी को दोषी करार देते हुए 7 साल कठोर कारावास और 10 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है।

गुड़गांव, (ब्यूरो): हथियार के बल पर लूट करने के मामले में सुनवाई करते हुए संदीप चौहान, एडिशनल सेशन जज की अदालत ने आरोपी को दोषी करार देते हुए 7 साल कठोर कारावास और 10 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। 

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जानकारी के मुताबिक, 20 दिसंबर 2019 को सेक्टर-7 आईएमटी थाना पुलिस को एक व्यक्ति ने शिकायत दी थी कि सन वैक्यूम कंपनी के पास बाइक सवार दो युवकों ने पिस्टल के बल पर उसका मोबाइल फोन छीन लिया था। मामले में शिकायत के आधार पर पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी। पुलिस ने मामले में कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी की पहचान नोमान उर्फ रिहान निवासी गांव कारण्डा जिला अलवर (राजस्थान) के रूप में हुई। 

 

मामला अदालत में चला। अभियाेजन पक्ष ने अदालत में जो सबूत व गवाह पेश किए उनसे आरोपी पर लगे आरोप साबित हो गए जिसके बाद अदालत ने धारा 392/397 आईपीसी के तहत 7 वर्ष कठोर कारावास की सजा व 10 हजार रुपए जुर्माना तथा शस्त्र अधिनियम की धारा 25(1B) के तहत 3 वर्ष कठोर कारावास की सजा व 5 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई।

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