Edited By Isha, Updated: 29 Apr, 2026 08:42 AM

हरियाणा सरकार ने राज्य के कर्मचारियों और पैंशनरों को बड़ी राहत देते हुए उनके महंगाई भत्ता (डी.ए.)-महंगाई राहत (डी.आर.) में बढ़ौतरी कर दी है। केंद्र सरकार की तर्ज पर यह बढ़ौतरी हुई है। राज्य के वित्त विभाग द्वारा
चंडीगढ़: हरियाणा सरकार ने राज्य के कर्मचारियों और पैंशनरों को बड़ी राहत देते हुए उनके महंगाई भत्ता (डी.ए.)-महंगाई राहत (डी.आर.) में बढ़ौतरी कर दी है। केंद्र सरकार की तर्ज पर यह बढ़ौतरी हुई है। राज्य के वित्त विभाग द्वारा जारी आदेश अनुसार, अब डी.ए. और डी. आर की दर 58 से बढ़ाकर 60 प्रतिशत कर दी गई है। यह बढ़ौतरी 1 जनवरी 2026 से लागू मानी जाएगी। हरियाणा सरकार के इस फैसले का लाभ7वें वेतन आयोग तहत वेतन और पैंशन प्राप्त कर रहे कर्मचारियों और पैंशनरों को मिलेगा।
आदेश में बताया गया है। है कि बढ़ा हुआ डी.ए. और डी. आर. मई 2026 के वेतन और पेंशन के साथ दिया जाएगा। इसके साथ ही जनवरी 2026 से अप्रैल 2026 तक का बकाया (एरियर) जून 2026 में जारी किया जाएगा। सरकार ने स्पष्ट किया रक्ष है कि डी.ए./डी.आर. के भुगतान में 50 पैसे या उससे अधिक की राशि को अगले पूरे रुपए सूच में गिना किया जाएगा जबकि 50 पैसे से कम जा की राशि को नजरअंदाज किया जाएगा। वित्त नक विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव अरुण कुमार तय गुप्ता द्वारा जारी इस आदेश से लाखों कर्मचारियों और पेंशनरों को सीधा लाभ मिलेगा।