ट्राला चोरी करने वाले को 5 साल कैद, 5 लाख का जुर्माना

Edited By Pawan Kumar Sethi, Updated: 25 Mar, 2026 09:07 PM

five years imprisonment for theft vehicle

साल 2025 में ट्राला चोरी करने के मामले में डिस्ट्रिक्ट एवं सेशन जज वाणी गोपाल शर्मा की अदालत ने आरोपी को दोषी करार देते हुए पांच साल कठोर कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने उस पर 5 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है।

गुड़गांव, (ब्यूरो): साल 2025 में ट्राला चोरी करने के मामले में डिस्ट्रिक्ट एवं सेशन जज वाणी गोपाल शर्मा की अदालत ने आरोपी को दोषी करार देते हुए पांच साल कठोर कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने उस पर 5 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है। 

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पुलिस के मुताबिक, 15 अगस्त 2025 को फर्रूखनगर थाना पुलिस काे एक व्यक्ति ने शिकायत देकर बताया कि 8 अगस्त को बिजली घर के पास से अज्ञात व्यक्ति ने उसका ट्राला चोरी कर लिया। पुलिस ने केस दर्ज कर जांच करते हुए एक आरोपी को काबू किया था। आरोपी की पहचान संदीप निवासी बलाई,नगीना जिला नूंह (हरियाणा) के रुप में हुई। आरोपी को अदालत में पेश किया गया जहां से उसे जेल भेज दिया गया। मामले की सुनवाई करते हुए अदालत ने उसे दोषी करार देते हुए  धारा 305(B) BNS के तहत 2 वर्ष कठोर कारावास की सजा व 10 हजार रुपए जुर्माना तथा धारा 111(2) के तहत 5 वर्ष कठोर कारावास की सजा व 5 लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई।

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