पेंशनधारकों के लिए बड़ी खबर, 30 दिनों में कराएं ये जरूरी काम वर्ना रुक जाएगी पेंशन

Edited By Isha, Updated: 23 Jun, 2026 12:46 PM

get your date of birth verified within 30 days or your pension will be stopped

हरियाणा में सामाजिक सुरक्षा पेंशन (जैसे वृद्धावस्था, विधवा और दिव्यांग पेंशन) का लाभ उठाने वाले लाभार्थियों के लिए एक बेहद जरूरी खबर है। राज्य सरकार ने परिवार पहचान पत्र (PPP) डेटाबेस के तहत जन्म तिथि (DOB) का

चंडीगढ़: हरियाणा में सामाजिक सुरक्षा पेंशन (जैसे वृद्धावस्था, विधवा और दिव्यांग पेंशन) का लाभ उठाने वाले लाभार्थियों के लिए एक बेहद जरूरी खबर है। राज्य सरकार ने परिवार पहचान पत्र (PPP) डेटाबेस के तहत जन्म तिथि (DOB) का सत्यापन अनिवार्य कर दिया है। जिन लोगों की जन्म तिथि अभी तक आधिकारिक रूप से सत्यापित नहीं हुई है, उनके मोबाइल पर विभाग की ओर से चेतावनी संदेश (SMS) भेजे जा रहे हैं।यदि लाभार्थियों ने अगले 30 दिनों के भीतर अपनी जन्म तिथि का वेरिफिकेशन नहीं कराया, तो उनकी मासिक पेंशन और मिलने वाले अन्य सरकारी लाभ रोक दिए जाएंगे।

 क्यों आ रहे हैं मोबाइल पर मैसेज?

हरियाणा नागरिक संसाधन सूचना विभाग (CRID) और सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा चलाए जा रहे शुद्धिकरण अभियान के तहत यह कदम उठाया गया है।  दरअसल, पहले कई मामलों में आधार कार्ड के आधार पर जन्म तिथि को 'वेरीफाइड' मान लिया गया था, लेकिन सरकारी नियमों के अनुसार केवल आधार कार्ड को जन्म तिथि का पुख्ता प्रमाण नहीं माना जा सकता। इसी तकनीकी सुधार के कारण कई लाभार्थियों का स्टेटस 'नॉन-वेरीफाइड' हो गया है, जिन्हें अब 30 दिन की मोहलत दी गई है।

वेरिफिकेशन के लिए क्या करना होगा? 
यदि आपको भी ऐसा मैसेज मिला है या आप अपनी पेंशन सुरक्षित रखना चाहते हैं, तो इन चरणों का पालन करें

  • .मान्य जन्म प्रमाण पत्र.जन्म तिथि सत्यापित करने के लिए निम्नलिखित में से कोई एक वैध दस्तावेज़ अपने पास रखें:स्कूल प्रमाण पत्र (5वीं, 8वीं या 10वीं की मार्कशीट/रिकॉर्ड)जन्म प्रमाण पत्र (नगर पालिका या सरकारी अस्पताल द्वारा जारी)साल 2017 या उससे पहले जारी किया गया वोटर आईडी कार्ड (पहचान पत्र)पासपोर्ट या ड्राइविंग लाइसेंस (16.06.2016 से पहले का जारी)
  • CSC या अटल सेवा केंद्र.अपने नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर (CSC), अटल सेवा केंद्र या सरल केंद्र (Antyodaya SARAL) पर जाएं। आप स्वयं भी परिवार पहचान पत्र (PPP) पोर्टल पर सिटिजन लॉगिन के माध्यम से अप्लाई कर सकते हैं।
  • Correction Module Request.केंद्र संचालक के माध्यम से पीपीपी (Family ID) पोर्टल पर मौजूद 'Correction Module' या 'DOB Verification' लिंक पर जाकर अपनी सही जन्म तिथि दर्ज कराएं और संबंधित दस्तावेज़ को स्कैन करके अपलोड करवाएं।
  • अंतिम मंजूरी.आपके द्वारा अपलोड किए गए दस्तावेज़ों की जांच स्थानीय समिति (Local Committee) के टीम लीड द्वारा की जाएगी। दस्तावेज़ सही पाए जाने पर डेटा को पोर्टल पर 'Verified' मार्क कर दिया जाएगा, जिसके बाद आपकी पेंशन बिना किसी रुकावट के जारी रहेगी।

 

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