बृजभूषण सिंह केस में नया मोड़: राउज एवेन्यू कोर्ट में बहस पूरी, बरी होंगे या मिलेगी सजा? इस दिन आएगा फैसला

Edited By Isha, Updated: 03 Jul, 2026 01:10 PM

court reserves verdict on brij bhushan sharan singh

राउज एवेन्यू कोर्ट ने महिला पहलवानों से यौन उत्पीड़न के आरोपों पर पूर्व भाजपा सांसद बृजभूषण शरण सिंह पर फैसला सुरक्षित रख लिया है। वीरवार को अतिरिक्त मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी (एसीजेएम) अश्विनी

डेस्क: राउज एवेन्यू कोर्ट ने महिला पहलवानों से यौन उत्पीड़न के आरोपों पर पूर्व भाजपा सांसद बृजभूषण शरण सिंह पर फैसला सुरक्षित रख लिया है। वीरवार को अतिरिक्त मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी (एसीजेएम) अश्विनी पंवार अब तीन अगस्त को दोषसिद्धि या बरी करने पर फैसला सुनाएंगे।

अदालत में वरिष्ठ अधिवक्ता रेबेका जॉन ने महिला पहलवानों की ओर से पक्ष रखा जबकि बृजभूषण शरण सिंह की ओर से अधिवक्ता राजीव मोहन और दिल्ली सरकार की ओर से लोक अभियोजक ने पक्ष रखा। छह महिला पहलवानों ने बृजभूषण शरण सिंह पर यौन उत्पीड़न के आरोप लगाए थे। उनकी शिकायतों के आधार पर दिल्ली पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज की थी।

10 मई 2024 को ट्रायल कोर्ट ने पांच महिला पहलवानों के मामले में बृजभूषण के खिलाफ यौन उत्पीड़न और गरिमा भंग करने के आरोप तय किए थे। अदालत ने कहा था कि रिकॉर्ड पर पर्याप्त सामग्री उपलब्ध है। इसके अलावा दो पहलवानों के मामले में आपराधिक धमकी (धारा 506 (1)) का भी आरोप तय किया गया। कोर्ट ने भारतीय कुश्ती महासंघ (डब्ल्यूएफआई) के पूर्व सहायक सचिव विनोद तोमर पर भी एक पीड़िता को धमकी देने के आरोप में आपराधिक धमकी का मामला दर्ज किया है। एक नाबालिग पहलवान ने भी बृजभूषण पर आरोप लगाया था लेकिन बाद में उसने शिकायत वापस ले ली।  

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