Haryana में ये टीचर्स और प्रिंसिपल्स अब 30 सितंबर तक नहीं बदले जाएंगे, शिक्षा विभाग का आदेश

Edited By Isha, Updated: 24 Jun, 2026 11:39 AM

teachers and principals posted on deputation will not be transferr

स्कूल शिक्षा विभाग ने प्रतिनियुक्ति (डेपुटेशन) पर कार्यरत शिक्षकों व अधिकारियों को राहत दी है। जारी आदेश के अनुसार सक्षम प्राधिकारी या मुख्यमंत्री की मंजूरी से सरकारी स्कूलों में प्रतिनियुक्ति

चंडीगढ़: स्कूल शिक्षा विभाग ने प्रतिनियुक्ति (डेपुटेशन) पर कार्यरत शिक्षकों व अधिकारियों को राहत दी है। जारी आदेश के अनुसार सक्षम प्राधिकारी या मुख्यमंत्री की मंजूरी से सरकारी स्कूलों में प्रतिनियुक्ति पर तैनात शिक्षकों, प्राथमिक स्कूल मुख्याध्यापक, हेडमास्टर व प्रिंसिपल की प्रतिनियुक्ति अवधि बढ़ा दी गई है।

30 सितंबर 2026 तक की मिली डेडलाइन
विभाग के प्रधान सचिव विजय सिंह दहिया की ओर से जारी आधिकारिक पत्र के मुताबिक, राहत की शर्तें इस प्रकार तय की गई हैं कि जिन शिक्षकों व अधिकारियों को अभी तक उनके वर्तमान स्कूलों से कार्यमुक्त (Relieve) नहीं किया गया है, वे अपने पदों पर बने रहेंगे। यह व्यवस्था 30 सितंबर 2026 तक लागू रहेगी।यदि संबंधित कैडर की ऑनलाइन तबादला प्रक्रिया (Online Transfer Drive) इस तारीख से पहले पूरी हो जाती है, तो यह आदेश तभी तक मान्य रहेगा (जो भी दोनों में से पहले हो)

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