कोर्ट में लेटलतीफी हुई तो नपेंगे बड़े साहब! पेंशन मामलों में लापरवाही पड़ेगी भारी...

Edited By Isha, Updated: 24 Jun, 2026 10:48 AM

government gets tough on pension matters officials to face action for negligenc

प्रदेश सरकार ने पेंशन संबंधी मामलों में अदालतों में दाखिल किए जाने वाले जवाब व लिखित बयानों को लेकर सभी विभागों, मंडलायुक्तों, उपायुक्तों व अन्य प्रशासनिक अधिकारियों को सख्त निर्देश जारी किए हैं।

चंडीगढ़: प्रदेश सरकार ने पेंशन संबंधी मामलों में अदालतों में दाखिल किए जाने वाले जवाब व लिखित बयानों को लेकर सभी विभागों, मंडलायुक्तों, उपायुक्तों व अन्य प्रशासनिक अधिकारियों को सख्त निर्देश जारी किए हैं।

वित्त विभाग ने स्पष्ट किया है कि पेंशन मामलों में संयुक्त लिखित बयान समय पर दाखिल किए जाएं। यदि किसी अधिकारी या विभाग की लापरवाही के कारण राज्य को वित्तीय नुकसान होता है या अदालतों में प्रतिकूल कानूनी उदाहरण स्थापित होते वित्त विभाग व प्रधान महालेखाकार की ओर से संयुक्त जवाब दाखिल होगा हैं तो संबंधित अफसरों की जवाबदेही तय होगी।

वित्त विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव ने पत्र जारी कर कहा है कि 29 जनवरी 2018 को जारी निर्देशों के तहत अदालतों में चल रहे मामलों में वित्त विभाग व प्रधान महालेखाकार की ओर से संयुक्त जवाब दाखिल करने की व्यवस्था बनाई गई थी। जवाब महाधिवक्ता कार्यालय के माध्यम से दाखिल किया जाएगा।  

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