Edited By Isha, Updated: 23 Aug, 2026 10:21 AM

ग्राम पंचायत गैबीपुर के सरपंच पवन कुमार को गंभीर प्रकृति के आरोपों के मामले में उपायुक्त महेन्द्र पाल ने तत्काल प्रभाव से सरपंच पद से निलंबित कर दिया है। आदेश के अनुसार खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी
हिसार: ग्राम पंचायत गैबीपुर के सरपंच पवन कुमार को गंभीर प्रकृति के आरोपों के मामले में उपायुक्त महेन्द्र पाल ने तत्काल प्रभाव से सरपंच पद से निलंबित कर दिया है। आदेश के अनुसार खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी बरवाला द्वारा की गई प्रारंभिक जांच में सरपंच पवन कुमार गंभीर प्रकृति के आरोपों के दोषी पाए गए थे। इसके बाद उन्हें कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। नोटिस की तामील 27 अक्तूबर 2025 और 26 फरवरी 2026 को करवाई गई थी और उन्हें नोटिस का जवाब 7 दिन के भीतर प्रस्तुत करना था। हालांकि आदेश में कहा गया है कि निर्धारित अवधि के बाद लगभग 5 माह 14 दिन बीत जाने के बावजूद सरपंच की ओर से कोई जवाब प्रस्तुत
नहीं किया गया। इसके बाद कार्रवाई से पूर्व सरपंच को व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर भी दिया गया। उन्हें 16 अप्रैल 2026 को उपायुक्त के समक्ष व्यक्तिगत सुनवाई के लिए उपस्थित होने का नोटिस दिया गया लेकिन वह निर्धारित तिथि पर सुनवाई के लिए उपस्थित नहीं हुए।
उपायुक्त ने पवन कुमार के भविष्य में पंचायत की किसी भी कार्रवाई में भाग लेने पर भी रोक लगा दी है। साथ ही उनके कब्जे या नियंत्रण में मौजूद ग्राम पंचायत का रिकॉर्ड, धनराशि तथा चल-अचल संपत्ति तत्काल पंचायत में बहुमत रखने वाले पंच को सौंपने के निर्देश दिए गए हैं। आदेश में खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी बरवाला को पंचायत में बहुमत रखने वाले पंच को कार्यवाहक सरपंच नियुक्त कर इसकी रिपोर्ट उपायुक्त कार्यालय को भेजने के निर्देश भी दिए गए हैं।