134 ए: निजी स्कूलों की मनमानी, अभिभावकों पर भारी

Edited By kamal, Updated: 14 May, 2019 02:38 PM

134a arbitrators of private schools heavy on guardians

शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2003 के तहत प्रत्येक गरीब बच्चे को मुफ्त शिक्षा का प्रावधान किए जाने के बावजूद निजी...

पलवल(गुरुदत्त गर्ग): शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2003 के तहत प्रत्येक गरीब बच्चे को मुफ्त शिक्षा का प्रावधान किए जाने के बावजूद निजी स्कूलों की मनमानी अभिभावकों पर भारी पड़ रही है। प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन पलवल की ओर से 134 A के तहत दाखिलों में भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए 14 मई को तालाबंदी कर जिले के सभी 400 स्कूल बंद रखने की घोषणा की गई है| हरियाणा बोर्ड तथा सीबीएसई बोर्ड से जुडी दोनों यूनियनों के पदाधिकारियों ने प्रेस कोंफ्रेंस कर मीडिया के माध्यम से जनता से सहयोग की अपील की है।

वहीं प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन पलवल के प्रधान सतबीर सिंह पटेल तथा अन्य पदाधिकारियों ने 134 A के तहत माननीय उच्च नयायालय के आदेशों को पारित कराने के शिक्षा विभाग के आदेशों को सरकार और प्रशाशन की तानाशाही करार दिया और कहा की अदालत के आदेश कुछ कहते हैं और प्रशासनिक आदेश कुछ कहते हैं |

जिसके कारण निजी स्कूलों को हर साल भारी नुकसान उठाना पड रहा है|उन्होंने कहा की शिक्षा विभाग ने दो लाख रूपये तक की आय वालों को 134 ए के तहत फ्री पढ़ाने के जो आदेश जारी किये हैं वे गलत आदेश हैं और अदालत की अवमानना कर रहे हैं|जिसके विरोध में आज जिले के सभी निजी स्कूल बंद किए गए है।

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