Edited By Isha, Updated: 04 Jun, 2026 04:46 PM

: 23 में से 13 जिला मुख्यालयों पर स्थापित नगर परिषदों में मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) के पदों पर कानून द्वारा निर्धारित रैंक के अधिकारियों की नियुक्तियां नहीं की गई हैं। पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट
डेस्क : 23 में से 13 जिला मुख्यालयों पर स्थापित नगर परिषदों में मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) के पदों पर कानून द्वारा निर्धारित रैंक के अधिकारियों की नियुक्तियां नहीं की गई हैं। पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट के एडवोकेट हेमंत कुमार ने इसे हरियाणा नगरपालिका अधिनियम 1973 के प्रविधानों की अवहेलना बताते हुए राज्यपाल, मुख्यमंत्री व सरकार के कार्मिक एवं शहरी स्थानीय निकाय विभाग के अधिकारियों को पत्र लिखा है।
भिवानी, चरखी दादरी, फतेहाबाद, हांसी, झज्जर, जींद, कैथल, नारनौल, नूंह, पलवल, रेवाड़ी, सिरसा और थानेसर (कुरुक्षेत्र) नगर परिषदों में वर्तमान में ऐसे अधिकारी सीईओ के तौर पर कार्यरत हैं जो कानून में निर्धारित एक्स्ट्रा असिस्टेंट कमिश्नर (ईएसी) अर्थात अतिरिक्त सहायक आयुक्त रैंक के नहीं हैं। हेमंत कुमार का कहना है कि जब विधानसभा द्वारा कानून में न्यूनतम रैंक निर्धारित कर दी गई है तो सरकार के पास उससे नीचे के अधिकारी को नियुक्त करने का कोई अधिकार नहीं बचता।