हरियाणा में अब मनमर्जी से नहीं होंगे शिक्षकों के तबादले, HC ने सरकार को दी छूट... पर लगा दी 'ये' बड़ी शर्त!

Edited By Isha, Updated: 04 Jun, 2026 03:57 PM

teachers  transfers in haryana will no longer be done arbitrarily

हरियाणा में शिक्षकों के तबादलों से जुड़ी कैडर परिवर्तन नीति को लेकर चल रहे विवाद के बीच पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को नई और उपयुक्त नीति बनाने की छूट दे दी है। साथ ही अदालत ने स्पष्ट किया

चंडीगढ़:  हरियाणा में शिक्षकों के तबादलों से जुड़ी कैडर परिवर्तन नीति को लेकर चल रहे विवाद के बीच पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को नई और उपयुक्त नीति बनाने की छूट दे दी है। साथ ही अदालत ने स्पष्ट किया है कि नई नीति तैयार करते समय शिक्षकों द्वारा उठाई गई सभी कानूनी और व्यावहारिक आपत्तियों, विशेष रूप से भेदभाव, वरिष्ठता और सेवा शर्तों से जुड़े मुद्दों पर गंभीरता से विचार किया जाना चाहिए।

जस्टिस अश्विनी कुमार मिश्रा और जस्टिस रोहित कपूर की खंडपीठ ने जूनियर बेसिक ट्रेनिंग (जेबीटी) शिक्षकों द्वारा दायरस्थानांतरण व्यवस्था से जुड़ी हुई है। याचिकाकर्ता शिक्षकों का कहना था कि इस नीति के तहत तबादलों के दौरान शिक्षकों को एक से दूसरे कैडर में स्थानांतरित किया जा सकता है, जिससे उनकी नौकरी की सुरक्षा, वरिष्ठता, पदोन्नति की संभावनाएं और सेवा शर्तें प्रभावित हो सकती हैं। शिक्षकों ने यह भी आरोप लगाया था कि नीति के कुछ प्रविधान मनमाने हैं और इनके कारण असमानता तथा संभावित लैंगिक भेदभाव की स्थिति पैदा हो सकती है।

इसके अलावा नीति के क्रियान्वयन में पारदर्शिता की कमी को लेकर भी सवाल उठाए गए थे। सुनवाई के दौरान अदालत के समक्ष यह तथ्य भी आया कि इसी प्रकार की चुनौती माडल ट्रांसफर पालिसी के संबंध में पहले भी दी गई थी, जिस पर मई 2026 में हाई कोर्ट पहले ही निर्णय दे चुका है।

Related Story

Trending Topics

img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!