उद्योगपति नवीन जिंदल और पूर्व कोयला सचिव को दिल्ली कोर्ट का समन, जानिए पूरा मामला

Edited By Isha, Updated: 04 Jun, 2026 12:48 PM

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दिल्ली की एक अदालत ने छत्तीसगढ़ में 'गारे पाल्मा 4/1' कोयला ब्लॉक के आबंटन में कथित अनियमितताओं के आरोप वाले सी.बी.आई. के आरोपपत्र पर संज्ञान लेते हुए उद्योगपति एवं लोकसभा सदस्य नवीन

नई दिल्ली: दिल्ली की एक अदालत ने छत्तीसगढ़ में 'गारे पाल्मा 4/1' कोयला ब्लॉक के आबंटन में कथित अनियमितताओं के आरोप वाले सी.बी.आई. के आरोपपत्र पर संज्ञान लेते हुए उद्योगपति एवं लोकसभा सदस्य नवीन जिंदल, पूर्व कोयला सचिव पी.सी. पारेख और अन्य को सम्मन जारी किया है।

विशेष न्यायाधीश सुनैना शर्मा ने कहा कि यह तात्कालिक आरोपपत्र सी.बी.आई. द्वारा प्राथमिकी दर्ज किए जाने के एक दशक से भी अधिक समय बाद दाखिल किया गया है, जिसे कोयला ब्लॉक मामलों के अब तक के सबसे भारी-भरकम आरोपपत्रों में से एक बताया जा रहा है।

अदालत ने मैसर्स जिंदल स्टील एंड पावर लिमिटेड (जे.एस.पी.एल.), इसके प्रबंध निदेशक नवीन जिंदल, पारेख, राकेश कुमार जिंदल, राम किशोर, एस.के. अग्रवाल और मैसर्स जिंदल स्ट्रिप्स लिमिटेड (अब मैसर्स नलवा संस इन्वैस्टमैंट्स लिमिटेड) को सम्मन जारी कर 17 जुलाई को तलब किया है।

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