Edited By Isha, Updated: 24 May, 2019 10:44 AM
कोर्ट ने लूट की योजना बनाने के आरोपियों को दोषी करार दिया है। कोर्ट ने दोषी गढ़ी गुजरान निवासी फुरकान, सद्दाम व जुल्फान को 7 साल की सजा सुनाई। यह फैसला एडिशनल सेशन जज डा. अमित कुमार गर्ग
यमुनानगर (ब्यूरो): कोर्ट ने लूट की योजना बनाने के आरोपियों को दोषी करार दिया है। कोर्ट ने दोषी गढ़ी गुजरान निवासी फुरकान, सद्दाम व जुल्फान को 7 साल की सजा सुनाई। यह फैसला एडिशनल सेशन जज डा. अमित कुमार गर्ग की कोर्ट ने सुनाई।
यह था मामला
शहर पुलिस को सूचना मिली कि गढ़ी गुजरान पुराना हमीदा निवासी फुरकान, सद्दाम व जुल्फान जोकि हथियारों से लैस होकर यमुना नहर की पटरी से आजाद नगर की पहली गली में जाने वाले रास्ते में लूटपाट के इरादे से बैठे हैं। ई.ए.एस.आई. धर्म सिंह ए.एस.आई. सुखविंद्र सिंह सहित पुलिस कर्मियों ने रेड की। आरोपियों को काबू किया गया। उनके पास से हथियार बरामद हुए। कोर्ट में करीब पौने 2 साल चली सुनवाई के बाद फैसला सुनाया। कोर्ट ने तीनों को 7 साल कठोर कारावास की सजा सुनाई।