Edited By Saurabh Pal, Updated: 22 May, 2023 07:44 PM

पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने एक मामले की सुनवाई करते हुए कहा है कि वाहनों के कागजात जांच के लिए नेशनल व स्टेट हाइवे पर स्थायी रूप से बैरियर नहीं लगाए जा सकते हैं।
चंडीगढ़(चंद्र शेखर धरणी) : पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने एक मामले की सुनवाई करते हुए कहा है कि वाहनों के कागजात जांच के लिए नेशनल व स्टेट हाइवे पर स्थायी रूप से बैरियर नहीं लगाए जा सकते हैं। हालाकि, केवल अल्प अवधि का अस्थाई नाका बनाया जा सकता है। हाईवे पर मौजूद ट्रैफिक पुलिस अधिकारी दस्तावेजों की जांच के लिए वाहनों को अचानक नहीं रोक सकते हैं।
कोर्ट ने स्टेट व नेशनल हाईवे पर वाहन चालकों द्वारा नियमों का उल्लंघन करने पर रोकने के प्रवधान को लेकर कहा उस परिस्थिति में रोका जा सकता है। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना, लेन परिवर्तन, गलत साइड, ब्लैक फिल्म, शराब पीकर गाड़ी चलाने, रैश ड्राइविंग और ओवर स्पीडिंग आदि सहित किसी भी यातायात नियमों के उल्लंघन पर वाहन को रोका जा सकता है, उसके दस्तावेजों की जांच भी की जा सकती है।
एक मामले की सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट ने संज्ञान लेकर राज्य और राष्ट्रीय राजमार्गों पर नाकों पर तैनात ट्रैफिक और अन्य पुलिसकर्मियों द्वारा अनधिकृत हस्तक्षेप पर ब्रेक लगाने के उद्देश्य से पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने पुलिस महानिदेशक से उनके कर्तव्यों, शक्तियां और अधिकारिता पर जवाब तलब किया था। कोर्ट ने डीजीपी को अन्य बातों के अलावा यह बताने के लिए कहा था कि क्या ट्रैफिक पुलिस के अधिकारी अत्याधिक ट्रैफिक वाले मार्ग, घनी आबादी वाले क्षेत्र में और दूसरे राज्य के पंजीकरण नंबर वाले वाहन को दस्तावेजों की जांच के लिए रोक सकते हैं।
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