Haryana Monsoon Session: हरियाणा में इस दिन से शुरू होगा मानसून सत्र, कैबिनेट बैठक में CM सैनी ने की घोषणा

Edited By Deepak Kumar, Updated: 01 Aug, 2025 03:22 PM

haryana monsoon session start from august 22 haryana cabinet meeting

हरियाणा कैबिनेट मीटिंग के बाद नायब सैनी ने घोषणा की कि हरियाणा विधानसभा का मानसून सत्र 22 अगस्त से होगा।

डेस्कः  हरियाणा में आज मंत्रिमंडल की बैठक हुई। इस बैठक में कई विषयों को लेकर चर्चा हुई। इसी के साथ कैबिनेट मीटिंग के बाद नायब सैनी ने घोषणा की कि हरियाणा विधानसभा का मानसून सत्र 22 अगस्त से होगा। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने प्रेस वार्ता के दौरान कहा कि सरकार किसानों के लिए गन्नौर में अंतरराष्ट्रीय स्तर की मंडी विकसित कर रही है, जिसकी लागत लगभग 3,050 करोड़ रुपये आएगी। इसके लिए आज की बैठक में नाबार्ड से 1,850 करोड़ रुपये के ऋण के लिए राज्य सरकार की गारंटी बढ़ाने की मंजूरी दी गई। यह मंडी हरियाणा के साथ-साथ पड़ोसी राज्यों के किसानों एवं दिल्ली के व्यापारियों को भी लाभान्वित करेगी।

राजस्व रास्तों के उपयोग के लिए नीति

मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि लाइसेंसधारी बिल्डरों को बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के तहत राजस्व रास्तों का उपयोग करने का अधिकार देने के लिए नीति को मंजूरी दी गई। इससे सीवरेज, जल आपूर्ति, बिजली लाइन, गैस पाइपलाइन जैसी सुविधाओं के विकास में सहायता मिलेगी। यह नीति 6 करम (10 मीटर) तक चौड़ाई वाले राजस्व रास्तों पर लागू होगी।

61 से 70 वर्ष आयु के पेंशनर्स को मिलेगी चिकित्सा भत्ता 

CM सैनी ने हरियाणा विधानसभा (सदस्यों को चिकित्सा सुविधाएं) नियम, 1988 में संशोधन को मंजूरी दी है। उन्होंने कहा कि 61 से 70 वर्ष आयु के पेंशनर्स को 5,000 रुपये प्रति माह चिकित्सा भत्ता दिया जाएगा। 70 वर्ष से अधिक आयु के पेंशनर्स को 10,000 रुपये प्रति माह चिकित्सा भत्ता मिलेगा।

हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड के आवंटियों को राहत

सीएम ने कहा कि जिन मामलों में नो ड्यूज सर्टिफिकेट या कन्वेयंस डीड जारी हो चुकी है, और पीपीएम सॉफ्टवेयर में बकाया राशि दिख रही है, ऐसे आवंटियों से केवल बकाया मूल राशि ही वसूली जाएगी। ब्याज और दंडात्मक ब्याज माफ किए जाएंगे। बकाया राशि अधिसूचना जारी होने की तिथि से एक महीने के भीतर जमा करानी होगी। निर्धारित समय पर राशि न जमा करने पर विपणन बोर्ड उचित कार्रवाई करेगा।

पंचकूला स्थित एग्रो-मॉल के अलॉटियों की शिकायतों का निपटान

सीएम ने कहा कि विवादों का समाधान-II नीति को मंजूरी दी गई। अलॉटियों को निर्धारित समय पर कब्जा न मिलने की स्थिति में, भुगतान की गई राशि पर 7 प्रतिशत वार्षिक ब्याज दर से मुआवजा दिया जाएगा। कब्जा प्रदान करने की तिथि से वास्तविक भुगतान प्राप्ति तक की देय राशि की गणना नीति के प्रावधानों के अनुसार की जाएगी।

संविदात्मक कर्मचारी सेवा की सुनिश्चिता अधिनियम, 2024 में संशोधन

सीएम ने संविदात्मक कर्मचारी सेवा की सुनिश्चिता अधिनियम, 2024 में संशोधन किया है। उन्होंने कहा कि अनुबंध कर्मचारियों को सेवा की सुरक्षा प्रदान करने के लिए नियमों को मंजूरी दी गई।

(पंजाब केसरी हरियाणा की खबरें अब क्लिक में Whatsapp एवं Telegram पर जुड़ने के लिए लाल रंग पर क्लिक करें)

Related Story

Trending Topics

img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!