Edited By Yakeen Kumar, Updated: 31 Jul, 2025 04:34 PM

प्रदेश में लोगों को नया बिजली कनेक्शन के लिए लंबे समय तक इंतजार नहीं करना पड़ेगा। अब एलटी (Low Tension) सप्लाई के तहत अस्थायी, नया बिजली कनेक्शन या अतिरिक्त भार 3 दिन के अंदर मिल जाएगा।
चंडीगढ़ : प्रदेश में लोगों को नया बिजली कनेक्शन के लिए लंबे समय तक इंतजार नहीं करना पड़ेगा। अब महानगरीय क्षेत्रों में एलटी (Low Tension) सप्लाई के तहत अस्थायी, नया बिजली कनेक्शन या अतिरिक्त भार 3 दिन के अंदर मिल जाएगा। यह 3 दिन आवेदक के सभी दस्तावेजों के जमा होने की अवधि से माना जाएगा। इस सेवा का अधिकार अधिनियम (Right to Service Act) के दायरे में शामिल कर दिया गया है। इस संबंध में मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी ने पत्र जारी किया है।
इसके अलावा अब नए बिजली कनेक्शन (अस्थायी) या अतिरिक्त भार के लिए नगरपालिका क्षेत्रों में 7 दिन, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में 15 दिन की समय-सीमा निर्धारित की गई है। प्रणाली के विस्तार या विकास के मामले में यह समय-सीमा 34 दिन तय की गई है। इस सेवा के लिए संबंधित उपमंडल अधिकारी (ऑपरेशन) को पदनामित अधिकारी नामित किया गया है। इसी तरह संबंधित कार्यकारी अभियंता (ऑपरेशन) पहला और अधीक्षण अभियंता (ऑपरेशन) दूसरा शिकायत निवारण प्राधिकारी होंगे।
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