Edited By Pawan Kumar Sethi, Updated: 28 Jul, 2025 10:07 PM

अगर आप भी भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग-48 पर वाहन चलाते हो तो सावधान हो जाओ। एक गलती आपकी जेब ढीली कर सकती है। एनएच-48 पर लगे सीसीटीवी कैमरों के माध्यम से अब वाहन चालकों के चालान काटे जाएंगे।
गुड़गांव, (ब्यूरो): अगर आप भी भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग-48 पर वाहन चलाते हो तो सावधान हो जाओ। एक गलती आपकी जेब ढीली कर सकती है। एनएच-48 पर लगे सीसीटीवी कैमरों के माध्यम से अब वाहन चालकों के चालान काटे जाएंगे। इसके लिए डीसीपी ट्रैफिक राजेश मोहन ने एनएचएआई के अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में ओवर स्पीड वाहन चालकों पर अंकुश लगाने के लिए एनएच-48 पर 6 स्थानों पर Global Shutter Technology (ANPR) के माध्यम से दिल्ली-गुरुग्राम राष्ट्रीय राजमार्ग-48 पर कैमरों को लगाया जा चुका है। अब से राष्ट्रीय राजमार्ग-48 पर लगाए गए इन कैमरों के माध्यम से भी 14 प्रकार के Incidents को Detect किया जाएगा। एनएचएआई द्वारा एनएच-48 पर यात्रियों की सहायता/सुरक्षा व सुविधा के लिए तीन तरह की कैटेगरी निर्धारित की गई हैं। जिसमें VIDES (Vedio Incident Detection and Enforcement System), TMCS (Traffic Monitoring Camera System) और VMS (Variable Message Sign Boards) का प्रयोग किया जाएगा।
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इन कैमरों द्वारा एनएच-48 पर मुख्यतौर पर ओवर स्पीड, बिना सीट बैल्ट, बिना हैल्मेट, ट्रिपल राईडिंग, रॉन्ग साइड ड्राइविंग, लेन चेंज के चालान किए जाएंगे। एनएच-48 पर लगे इन कैमरों के माध्यम से किसी भी प्रकार की सड़क दुर्घटना की सूचना भी बिना किसी देरी के मिलेगी। इसके अतिरिक्त यदि एनएच-48 पर यदि कोई वाहन खराब/खड़ा हो जाता है या कहीं भी जाम की स्थिति उत्पन्न होती है तो उसकी भी सूचना/अलर्ट इन कैमरों की मदद से तुरंत प्राप्त करके समस्या का समाधान किया जाएगा ताकि आमजन को सड़क यात्रा के दौरान किसी प्रकार की समस्या का सामना नहीं करना पड़े और यातायात का सफल एवं सुगम संचालन किया जा सके।
डीसीपी ट्रैफिक राजेश मोहन ने वाहन चालकों से अपील की है कि वह अपने वाहनों को एनएच-48 पर निर्धारित की गई गति सीमा के अनुसार ही चलाएं और दर्शाए गए वाहनों को एनएच- 48 पर न चलाएं। यातायात नियमों की पालना करना अनिवार्य है। जो भी वाहन चालक एनएच - 48 पर यातायात नियमों की पालना नहीं करेगा या इस पर प्रतिबंधित वाहनों को चलाएंगे तो संबंधित वाहन चालक के विरुद्ध मोटर वाहन अधिनियम 1988 के तहत इन कैमरों के माध्यम से नियमानुसार चालान किए जाएंगे। द्वारका एक्सप्रेसवे पर इस प्रकार के सभी चालान कैमरों के माध्यम से पहले ही शुरू किए जा चुके हैं।