Edited By Yakeen Kumar, Updated: 07 Nov, 2025 03:50 PM

इस 8 साल पुराने मामले में नवीन जयहिंद सहित 21 लोगों को अदालत ने बरी कर दिया है।
रोहतक : केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के दौरे के दौरान रास्ता रोकने और विरोध प्रदर्शन के 8 साल पुराने मामले में नवीन जयहिंद सहित 21 लोगों को अदालत ने बरी कर दिया है। यह फैसला GMIC की जज रवलीन कौर की अदालत ने सुनाया।
यह मामला साल 2016 का है, जब अमित शाह के रोहतक आगमन के समय नवीन जयहिंद ने उनके काफिले के मार्ग में मृत सांड डालकर विरोध प्रदर्शन करने का आरोप था। इस घटना को लेकर उनके खिलाफ 3 मुकदमे दर्ज किए गए थे। इस केस में करीब 8 साल से नवीन जयहिंद नियमित रूप से अदालत में पेश होते रहे।
जयहिंद के अधिवक्ता गौरव भारती ने बताया कि अभियोजन पक्ष आरोप साबित करने में असफल रहा, जिसके चलते अदालत ने सभी 21 आरोपियों को बरी करने का आदेश दिया। फैसले के बाद जयहिंद ने कहा कि न्याय व्यवस्था पर उनका विश्वास और मजबूत हुआ है।
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