Edited By Pawan Kumar Sethi, Updated: 30 Sep, 2026 01:50 PM

वाटिका समूह के प्रमोटर गौतम भल्ला को देर रात करीब सवा नौ बजे गिरफ्तार करके प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने अदालत के समक्ष पेश किया। सत्र न्यायाधीश नरेंद्र सूरा की अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद आरोपी को चार दिन के रिमांड पर ईडी को सौंप दिया।
गुड़गांव,(ब्यूरो): वाटिका समूह के प्रमोटर गौतम भल्ला को देर रात करीब सवा नौ बजे गिरफ्तार करके प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने अदालत के समक्ष पेश किया। सत्र न्यायाधीश नरेंद्र सूरा की अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद आरोपी को चार दिन के रिमांड पर ईडी को सौंप दिया। आरोपी को 2 अक्टूबर को अदालत के समक्ष पेश किया जाएगा। भल्ला को धन शोधन निवारण अधिनियम के तहत गिरफ्तार किया है।
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दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा ने वाटिका समूह के गौतम भल्ला और अनिल भल्ला के खिलाफ धोखाधड़ी के पांच मुकदमे दर्ज किए हैं। इन एफआईआर के आधार पर ईडी ने नौ मार्च को ईसीआईआर दर्ज करके जांच शुरू की थी। आरोप है कि साल 2010 से साल 2012 के बीच एसईएच रिलेटर्स, एचए रिलेटर्स और स्पेन इंडिया आदि कंपनियों ने गुरुग्राम के सेक्टर 82, 83, 84, 85 और 88A में वाटिका इंडिया नेक्स्ट और वाटिका इंडिया नेक्स्ट-दो परियोजना में करीब 260.30 करोड़ रुपये देकर प्लॉट बुक किए थे। करीब 16 साल बीत जाने के बावजूद खरीदारों को प्लॉट नहीं सौंपे गए। आरोप है कि इन प्लॉट को किसी और को बेच दिया गया।
आरोप है कि साल 2024 में सकेलर वेंचर ने वाटिका समूह में 165 रिहायशी प्लाट करीब 473 करोड़ में खरीदे थे। आरोप है कि इस समूह ने समझौते का उल्लंघन करते हुए इस कंपनी के हिस्से के 14 प्लॉट बिना सहमति के 13.62 करोड़ रुपये में किसी और को बेच डाले। मामले में खास बात यह है कि इन प्लाट की तब बेचा गया, जब दोनों पक्षों के बीच दिल्ली उच्च न्यायालय में मामले की मध्यस्थता की कार्यवाही लंबित थी।
ईडी ने अब तक इस मामले में लगभग 154.36 करोड़ रुपये की अपराध की आय की पहचान की गई है। गत 25 अगस्त को ईडी ने गौतम भल्ला के ठिकानों पर छापेमारी में दो मर्सिडीज-बेंज और एक बीएमडब्ल्यू जब्त की थी। इसके अलावा लगभग 1.55 करोड़ और 1.34 करोड़ रुपये के सोने और हीरे के आभूषण बरामद किए गए थे। 17 करोड़ रुपये से अधिक के बैंक खाते और एफडीआर को कुर्क किया था। इस मामले में ईडी ने गौतम भल्ला को गिरफ्तार किया था। मंगलवार को आरोपी को अदालत में पेश किया गया। अदालत से भल्ला को 10 दिन के रिमांड पर देने का अनुरोध किया। अदालत ने मामले की गंभीरता और पैसों के हेरफेर की जांच के लिए गौतम भल्ला को 2 अक्टूबर की दोपहर तीन बजे तक रिमांड पर सौंप दिया। हिरासत के दौरान आरोपी को अपने वकील से मिलने के लिए प्रतिदिन एक घंटे (सुबह 10 से 11 बजे) का समय दिया जाएगा। उसे डॉक्टर की तरफ से सुझाई गई दवाइयां लेने की अनुमति दी गई है।