Edited By Pawan Kumar Sethi, Updated: 28 Mar, 2025 12:11 PM

अश्वनी कुमार, एडिशनल सेशन जज अश्वनी कुमार की अदालत ने मासूम से दरिंदगी करने वाले को तीन साल कठोर कारावास की सजा सुनाई है। मामले में अदालत ने यह फैसला घटना के चार साल बाद सुनाया है। अदालत ने दोषी पर 10 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है।
गुड़गांव,(ब्यूरो): अश्वनी कुमार, एडिशनल सेशन जज अश्वनी कुमार की अदालत ने मासूम से दरिंदगी करने वाले को तीन साल कठोर कारावास की सजा सुनाई है। मामले में अदालत ने यह फैसला घटना के चार साल बाद सुनाया है। अदालत ने दोषी पर 10 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है।
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जानकारी के अनुसार, 30 जून 2021 को थाना बजघेड़ा में 8 साल के मासूम से यौन शोषण करने का मामला सामने आया है पुलिस ने मामले में शिकायत के आधार पर केस दर्ज कर लिया था। मामले की जांच के दौरान पुलिस ने उत्तर प्रदेश के देवरिया के रहने वाले अर्जुन को गिरफ्तार कर लिया था। मामले की सुनवाई करने के दौरान पुलिस ने आरोपी अर्जुन के खिलाफ जो साक्ष्य पेश किए उससे आरोपी पर पोक्सो एक्ट की धारा 12 के तहत लगे आरोप सही पाए गए। इस पर अदालत ने अर्जुन को दोषी करार देते हुए तीन साल कठोर कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने उस पर 10 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है।