बिजली चोरी के आरोप को अदालत ने किया खारिज, जुर्माने की राशि लौटाने के आदेश

Edited By Pawan Kumar Sethi, Updated: 14 Mar, 2026 10:54 PM

court rejected electricity theft case

मीटर के तार से छेड़छाड़ करके बिजली चोरी करने पर लगे जुर्माने के विरोध में डाली गई याचिका को जिला अदालत ने खारिज कर दिया है। बिजली निगम ने एक ही दिन में कंपनी में लगे दो बिजली मीटर से चोरी करते हुए पकड़ा था। यह आदेश सिविल जज (जूनियर डिवीजन) निधि...

गुड़गांव, (ब्यूरो): मीटर के तार से छेड़छाड़ करके बिजली चोरी करने पर लगे जुर्माने के विरोध में डाली गई याचिका को जिला अदालत ने खारिज कर दिया है। बिजली निगम ने एक ही दिन में कंपनी में लगे दो बिजली मीटर से चोरी करते हुए पकड़ा था। यह आदेश सिविल जज (जूनियर डिवीजन) निधि बेनीवाल की अदालत ने दिया है।

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बिजली निगम ने मानेसर में एक कंपनी में नौ जुलाई 2021 को जांच की थी। जांच के दौरान कंपनी में लगे दो अलग-अलग बिजली मीटर की तार से छेड़छाड़ करके बिजली चोरी की जा रही थी। इस पर बिजली निगम की तरफ से 13.30 लाख रुपये का जुर्माना कंपनी पर लगा दिया गया। कंपनी की तरफ से मानेसर के नवादा गांव निवासी सतीश ने अदालत में याचिका दायर की। याचिका में कहा गया कि बिजली चोरी नहीं की जा रही थी।

 

निगम की तरफ से अदालत में दलील दी गई की नियमों के अनुसार ही जुर्माना लगाया गया है। अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद हाई कोर्ट के फैसले का हवाले देते हुए कहा कि यह मामला सिविल अदालत के सुनने के क्षेत्राधिकार से बाहर है। ऐसे में याचिका को खारिज कर दिया गया।

 

 

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