अपर्णा आश्रम की जमीन के नाम पर धोखाधड़ी, 2 गिरफ्तार, 4 दिन के रिमांड पर आरोपी

Edited By Pawan Kumar Sethi, Updated: 24 Apr, 2026 04:59 PM

two arrested in case of land fraud of aparna ashram

पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के योग गुरु धीरेंद्र ब्रह्मचारी द्वारा स्थापित अपर्णा आश्रम की जमीन के नाम पर करोड़ों रुपए की ठगी करने वाले गिरोह के दो आरोपियों को गुड़गांव पुलिस ने सैक्टर-62, नोएडा (उत्तर-प्रदेश) से काबू कर लिया है।

गुड़गांव, (ब्यूरो): पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के योग गुरु धीरेंद्र ब्रह्मचारी द्वारा स्थापित अपर्णा आश्रम की जमीन के नाम पर करोड़ों रुपए की ठगी करने वाले गिरोह के दो आरोपियों को गुड़गांव पुलिस ने सैक्टर-62, नोएडा (उत्तर-प्रदेश) से काबू कर लिया है। आरोपियों की पहचान अशोक चौधरी (उम्र-60 वर्ष) निवासी गौतम नगर, दिल्ली व चंद्रकांत चौधरी (उम्र-40 वर्ष) निवासी बृज विहार जिला गाजियाबाद (उत्तर-प्रदेश) के रूप में हुई है। आरोपियों को आज अदालत में पेश किया गया जहां से उन्हें चार दिन के रिमांड पर लिया गया है। आरोपियों द्वारा झूठे दस्तावेज व फर्जी परियोजनाओं का झांसा देकर लोगों से निवेश कराया गया था तथा सेलिंग राइट्स के नाम पर भी धोखाधड़ी की गई थी। 

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पुलिस के मुताबिक, 15 अप्रैल को एक व्यक्ति ने शिकायत में बताया था कि सीकेसी इंफ्रा प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के डायरेक्टर अशोक चौधरी व चंद्रकांत चौधरी तथा इनके अन्य साथियों द्वारा अपर्णा आश्रम सिलोखरा, गुरुग्राम व वैशाली में कथित रियल एस्टेट परियोजनाओं में निवेश के नाम पर झूठे दस्तावेज व सेलिंग राइट्स के झूठे आश्वासन देकर उसे विश्वास में लिया गया तथा अलग-अलग समय पर निवेश कराया गया। भुगतान के बावजूद न तो कोई वैध एग्रीमेंट किया गया और न परियोजना पर कोई कार्य शुरू किया गया और न ही समझौते के अनुसार सेलिंग राइट्स दिए गए। बाद में शिकायतकर्ता को जानकारी मिली कि संबंधित भूमि विवादित है तथा सरकारी कब्जे में है। मामले में सेक्टर-40 थाना पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी थी और मामले को जांच के लिए आर्थिक अपराध शाखा-1 को सौंपा गया था। 

 

पुलिस पूछताछ में ज्ञात हुआ कि उपरोक्त आरोपी सीकेसी इंफ्रा प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के डायरेक्टर हैं, जिन्होंने अपने अन्य साथियों के साथ मिलकर योजनाबद्ध तरीके से फर्जी रियल एस्टेट परियोजनाओं के नाम पर शिकायतकर्ता को झांसा दिया तथा उससे निवेश के रूप में करोड़ों रुपये प्राप्त किए। आरोपियों द्वारा अपर्णा आश्रम की जमीन पर परियोजना के नाम पर लगभग 1 करोड़ रुपये तथा वैशाली (नोएडा) स्थित परियोजना में निवेश के नाम पर लगभग 4 करोड़ 50 लाख रुपये प्राप्त किए। इस राशि में से लगभग 1 करोड़ रुपये सीकेसी इंफ्रा प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के बैंक खाते में ट्रांसफर करवाए गए, जिसे बाद में आरोपियों द्वारा आपस में बांट लिया गया। आरोपियों ने उक्त राशि प्राप्त कर न तो समझौते के अनुसार सेलिंग राइट्स दिए और न ही कोई वैध कार्यवाही की, बल्कि शिकायतकर्ता के साथ धोखाधड़ी की वारदात को अंजाम दिया।

 

आपको बता दें कि अपर्णा आश्रम की करीब 24 एकड़ जमीन गुड़गांव के सिलोखरा में है। यह जमीन पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के योग गुरु धीरेंद्र ब्रह्मचारी ने अपर्णा आश्रम के नाम पर है। साल 1994 में धीरेंद्र ब्रह्मचारी के निधन के बाद सोसाइटी के सदस्यों में विवाद हो गया था। साल 2020 में भी इस जमीन को कम कीमत पर बेचने का प्रयास किया गया था, लेकिन बाद में इसे रद्द कर दिया गया। वर्तमान में इस जमीन की कीमत करीब 2400 करोड़ रुपए आंकी जा रही है। यह जमीन विवादों में है और नवंबर 2025 में हरियाणा सरकार ने इस जमीन को अपने अधीन ले लिया था।

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