जिला प्रशासन ने गुड़गांव में लगाई धारा 163, इन संस्थानों को बंद करने के आदेश, जानें वजह

Edited By Pawan Kumar Sethi, Updated: 23 Apr, 2026 01:00 PM

dc impliment section 163 of bnss for hcs exam

जिला प्रशासन गुरुग्राम द्वारा हरियाणा लोक सेवा आयोग, पंचकुला के तत्वावधान में आयोजित एचसीएस (एक्स. बीआर) एवं अन्य संबद्ध सेवाओं की प्रारंभिक परीक्षा-2025 के सफल और शांतिपूर्ण आयोजन को सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक प्रबंध किए गए हैं।

गुड़गांव,(ब्यूरो):  जिला प्रशासन गुरुग्राम द्वारा हरियाणा लोक सेवा आयोग, पंचकुला के तत्वावधान में आयोजित एचसीएस (एक्स. बीआर) एवं अन्य संबद्ध सेवाओं की प्रारंभिक परीक्षा-2025 के सफल और शांतिपूर्ण आयोजन को सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक प्रबंध किए गए हैं। यह परीक्षा 26 अप्रैल को जिले के विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर दो सत्रों (प्रातः एवं सायं) में आयोजित की जाएगी।

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जिला मजिस्ट्रेट एवं डीसी उत्तम सिंह द्वारा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के अंतर्गत आदेश जारी करते हुए परीक्षा केंद्रों और स्ट्रॉन्ग रूम के 200 मीटर के दायरे में चार या अधिक व्यक्तियों के एकत्रित होने पर प्रतिबंध लगाया गया है। साथ ही इस क्षेत्र में किसी भी प्रकार के हथियार जैसे आग्नेयास्त्र, तलवार, बरछा, कुल्हाड़ी, चाकू, लाठी, चेन आदि लेकर चलने पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा, ताकि कानून व्यवस्था और सार्वजनिक शांति बनी रहे।

 

परीक्षा के सुचारू संचालन को ध्यान में रखते हुए 26 अप्रैल को सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे तक जिला गुरुग्राम में फोटोस्टेट की दुकानें और कोचिंग सेंटर बंद रहेंगे। इसके अतिरिक्त, परीक्षा केंद्रों के भीतर अभ्यर्थियों को मोबाइल फोन, पेजर या किसी भी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक/संचार उपकरण ले जाने की अनुमति नहीं होगी, जिससे परीक्षा की पारदर्शिता और निष्पक्षता सुनिश्चित की जा सके।

 

जारी आदेश के अनुसार यह प्रावधान ड्यूटी पर तैनात परीक्षा कर्मियों, पुलिस अधिकारियों एवं अन्य अधिकृत कर्मचारियों पर लागू नहीं होगा। आदेशों की अनुपालना सुनिश्चित करने के लिए संबंधित पुलिस अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए गए हैं। आदेशों का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 223 एवं अन्य लागू प्रावधानों के तहत कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। 

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