Haryana में इस कफ सिरप की बिक्री और इस्तेमाल पर लगा बैन, स्वास्थ्य विभाग ने जारी किया अलर्ट

Edited By Isha, Updated: 20 Jun, 2026 01:29 PM

sale and use of this cough syrup banned in haryana

हरियाणा में कफ सिरप को लेकर स्वास्थ्य विभाग ने बड़ा कदम उठाया है। दरअसल राज्य सरकार ने ऐसे कफ सिरप की बिक्री और उपयोग पर रोक लगा दी है जिनमें डायथिलीन ग्लाइकॉल नामक खतरनाक रासायनिक

डेस्क: हरियाणा में कफ सिरप को लेकर स्वास्थ्य विभाग ने बड़ा कदम उठाया है। दरअसल राज्य सरकार ने ऐसे कफ सिरप की बिक्री और उपयोग पर रोक लगा दी है जिनमें डायथिलीन ग्लाइकॉल नामक खतरनाक रासायनिक पदार्थ पाया गया है। वहीं इस फैसले के बाद सभी सरकारी और निजी स्वास्थ्य संस्थानों को सतर्क रहने के निर्देश दिए गए हैं। विभाग ने साफ किया है कि मरीजों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है और किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी निर्देशों के अनुसार डॉक्टरों को दवाओं के इस्तेमाल को लेकर अतिरिक्त सावधानी बरतने के लिए कहा गया है। लोगों से भी अपील की गई है कि वे बिना चिकित्सकीय सलाह के किसी भी प्रकार का कफ सिरप न खरीदें और न ही उसका सेवन करें। विभाग का मानना है कि जागरूकता और सतर्कता के जरिए संभावित जोखिम को कम किया जा सकता है।

क्यों लिया गया फैसला?
वहीं जींद सिविल अस्पताल के चिकित्सक डॉ. रघुबीर पूनिया के अनुसार जिन कफ सिरप में डायथिलीन ग्लाइकॉल की मौजूदगी पाई गई है, उन पर प्रतिबंध लगाया गया है। उन्होंने बताया कि कुछ कंपनियों द्वारा बनाए गए ऐसे उत्पादों को लेकर चिंता जताई गई है। हालांकि सरकारी अस्पतालों में जो दवाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं, वे अधिकृत वेयरहाउस से आ रही हैं और उनमें इस खतरनाक पदार्थ की मौजूदगी नहीं पाई गई है।

डॉ. पूनिया ने बताया कि एहतियात के तौर पर सभी डॉक्टरों को निर्देश दिए गए हैं कि बिना वैध पर्चे के किसी भी मरीज को कफ सिरप न दिया जाए। इसके अलावा संदिग्ध दवाओं के उपयोग से बचने और मरीजों को सही जानकारी देने पर भी जोर दिया गया है। स्वास्थ्य विभाग लगातार दवाओं की गुणवत्ता और आपूर्ति व्यवस्था पर नजर बनाए हुए है ताकि किसी भी तरह की समस्या सामने न आए।
 

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