Edited By Isha, Updated: 06 Aug, 2026 12:56 PM

हरियाणा रोडवेज की बसों में सफर करने वाली महिला यात्रियों की सुविधा और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए निदेशालय, राज्य परिवहन हरियाणा ने बड़ा कदम उठाया है।
हरियाणा डेस्क: हरियाणा रोडवेज की बसों में सफर करने वाली महिला यात्रियों की सुविधा और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए निदेशालय, राज्य परिवहन हरियाणा ने बड़ा कदम उठाया है। विभाग ने सामान्य बसों में महिलाओं के लिए आरक्षित सीटों के नियमों का सख्ती से पालन करवाने के निर्देश जारी किए हैं।
निदेशालय द्वारा जारी पत्र के अनुसार, हरियाणा राज्य परिवहन की सामान्य (ऑर्डिनरी) बसों में महिलाओं के लिए सीट नंबर 07 से 09, सीट नंबर 12 से 21 और सीट नंबर 25 से 26 आरक्षित है। विभाग ने स्पष्ट किया है कि ये सीटें बस चलने के प्रारंभिक स्थान (Starting Point) से ही महिलाओं के लिए आरक्षित और मान्य रहेंगी।
परिवहन विभाग को ई-मेल के जरिए शिकायतें मिल रही थीं कि बसों में महिलाओं के लिए आरक्षित सीटों पर पुरुष यात्री कब्जा जमा लेते हैं और उन्हें बस शुरू होने के स्थान से सीट उपलब्ध नहीं कराई जाती। इस शिकायत का संज्ञान लेते हुए राज्य परिवहन निदेशालय ने स्थिति स्पष्ट की है। इस कदम से अब महिलाओं को रोडवेज बसों में सफर के दौरान अपनी सीट के लिए परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा।