Edited By Isha, Updated: 06 Aug, 2026 11:52 AM

हरियाणा में अब पैट्रोल पंप के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र (एन.ओ.सी.) 45 दिनों के अंदर मिलेगा। राज्य सरकार ने राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग के अंतर्गत आने वाली इस सेवा को हरियाणा सूचना का अधिकार
डेस्क: हरियाणा में अब पैट्रोल पंप के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र (एन.ओ.सी.) 45 दिनों के अंदर मिलेगा। राज्य सरकार ने राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग के अंतर्गत आने वाली इस सेवा को हरियाणा सूचना का अधिकार अधिनियम के दायरे में शामिल करते हुए इसके लिए समय-सीमा निर्धारित की है।
मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी द्वारा जारी अधिसूचना अनुसार, संबंधित क्षेत्र के सिटी मैजिस्ट्रेट को इस सेवा के लिए नामित अधिकारी नियुक्त किया गया है। वहीं संबंधित जिले के उपायुक्त को प्रथम अपीलीय प्राधिकारी तथा संबंधित मंडल के मंडल आयुक्त को द्वितीय अपीलीय प्राधिकारी नामित किया गया है।
इस निर्णय से पैट्रोल पंप के लिए एन.ओ.सी. जारी करने की प्रक्रिया अधिक पारदर्शी, जवाबदेह एवं समयबद्ध बनेगी तथा आवेदकों को निर्धारित अवधि के भीतर सेवा उपलब्ध करवाना सुनिश्चित होगा।