Edited By Shivam, Updated: 22 Aug, 2018 03:15 PM
दुष्कर्म के बाद हत्या के मामले में पंचकूला एडिशनल सेशन जज नीरजा कुलवंत कलसन की कोर्ट ने आरोपी अमरीश को दोषी करार देते हुए उम्रकैद की सजा और 10 हजार रूपए जुरमाना लगाया है। दोषी अमरीश ने अप्रैल 2016 में एक नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म करने के बाद...
पंचकूला(उमंग): दुष्कर्म के बाद हत्या के मामले में पंचकूला एडिशनल सेशन जज नीरजा कुलवंत कलसन की कोर्ट ने आरोपी अमरीश को दोषी करार देते हुए उम्रकैद की सजा और 10 हजार रूपए जुरमाना लगाया है। दोषी अमरीश ने अप्रैल 2016 में एक नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म करने के बाद उसकी हत्या कर दी थी। इस संबंध में पंचकूला सेक्टर 5 थाने में 130 नंबर एफआईआर दर्ज हुई थी। दुष्कर्म व हत्या मामले में दोषी करार दिया गया। युवक मूल रूप से यूपी के हरदोई का निवासी है, जो साल 2016 में पंचकूला के सेक्टर 12 स्थित रैला गांव में रहता था और पंचकूला के सेक्टर 12 रैला गांव की रहने वाली नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म करने के बाद हत्या की घटना को अंजाम दिया था।