हे भगवान ! संतान न होने पर पत्नी को बेहरहम पति ने उतारा था मौत के घाट, अब कोर्ट ने सुनाई उम्रकैद

Edited By Isha, Updated: 31 May, 2026 11:32 AM

husband brutally murdered wife for not bearing children

संतान न होने पर पत्नी को प्रताड़ित करने और उसकी हत्या करने के मामले में अदालत ने आरोपी पति को उम्रकैद की सजा सुनाई है। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश बिक्रमजीत अरोड़ा की अदालत ने दोषी पर 50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।

पंचकूला: संतान न होने पर पत्नी को प्रताड़ित करने और उसकी हत्या करने के मामले में अदालत ने आरोपी पति को उम्रकैद की सजा सुनाई है। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश बिक्रमजीत अरोड़ा की अदालत ने दोषी पर 50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।

मामला जनवरी 2023 का है। पुलिस के अनुसार 13 जनवरी 2023 की रात सेक्टर-19 पुलिस चौकी को अभयपुर क्षेत्र में एक महिला की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत की सूचना मिली थी। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सेक्टर-6 नागरिक अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया।

मृतका के परिजनों के पंचकूला पहुंचने के बाद जांच आगे बढ़ाई गई। मृतका के भाई ने पुलिस को बताया कि उसकी बहन की शादी करीब चार वर्ष पहले हुई थी। संतान न होने के कारण उसका पति उसे अक्सर प्रताड़ित करता था और दूसरी शादी करने की इच्छा जताते हुए उससे झगड़ा करता रहता था। शिकायत के आधार पर थाना सेक्टर-20 में हत्या का मामला दर्ज किया गया। मामले की जांच एएसआई गुरबचन सिंह ने की। पुलिस ने साक्ष्यों, तकनीकी जांच और गवाहों के बयानों के आधार पर आरोपी के खिलाफ मजबूत केस तैयार किया।

सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने अदालत में पर्याप्त साक्ष्य पेश किए। साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर अदालत ने आरोपी को दोषी करार देते हुए उम्रकैद और 50 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। अदालत के इस फैसले को महिला उत्पीड़न और घरेलू हिंसा से जुड़े मामलों में एक महत्वपूर्ण निर्णय माना जा रहा है।

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