Edited By Harman, Updated: 03 Jun, 2026 01:13 PM

हरियाणा से बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। प्रदेश में महिला सरपंचों के लिए अब बड़े आदेश जारी किए हैं। अब महिला सरपंचों की जगह सरपंच पति किसी भी सरकारी कार्रवाई की पैरवी नहीं कर सकेंगे।
हरियाणा डेस्क : हरियाणा से बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। प्रदेश में महिला सरपंचों के लिए अब बड़े आदेश जारी किए हैं। अब महिला सरपंचों की जगह सरपंच पति किसी भी सरकारी कार्रवाई की पैरवी नहीं कर सकेंगे।
हरियाणा राज्य सूचना आयोग ने एक महत्वपूर्ण आदेश जारी करते हपए कहा है कि महिला सरपंचों की जगह उनके पतियों द्वारा सरकारी कार्यवाही में भाग नहीं लिया जाएगा। Dy राज्य सूचना आयोग के समक्ष आने वाले मामलों में महिला सरपंच खुद हाजिर होंगी।। उनके स्थान पर पति या अन्य कोई अनधिकृत व्यक्ति मामले की पैरवी नहीं करेगा।
आयोग ने चेतावनी दी कि यदि भविष्य में किसी महिला सरपंच की ओर से पुरुष प्रतिनिधि पेश होता है तो ऐसी कार्यवाही को नहीं माना जाएगा। राज्य सूचना आयोग ने इस व्यवस्था को लोकतांत्रिक और महिला सशक्तिकरण के खिलाफ बताया है।