सिंगल यूज प्लास्टिक बेचने वाले 14 दुकानदारों के काटे चालान

Edited By Isha, Updated: 29 Jul, 2022 10:36 AM

invoices deducted from 14 shopkeepers selling single use plastic

नगर निगम ने वीरवार को सिंगल यूज प्लास्टिक बेचने वाले 14 दुकानदारों के चालान काटे। इस दौरान उनसे निगम की टीम ने आठ हजार रुपये जुर्माना वसूला। यमुनानगर जोन में जहां 10 दुकानदारों पर कार्रवाई की गई, वहीं जगाधरी जोन में निगम की

यमुनानगर: नगर निगम ने वीरवार को सिंगल यूज प्लास्टिक बेचने वाले 14 दुकानदारों के चालान काटे। इस दौरान उनसे निगम की टीम ने आठ हजार रुपये जुर्माना वसूला। यमुनानगर जोन में जहां 10 दुकानदारों पर कार्रवाई की गई, वहीं जगाधरी जोन में निगम की टीम ने चार दुकानदारों के चालान किए गए। यह कार्रवाई निगम आयुक्त आयुष सिन्हा के निर्देशों पर की गई। भविष्य में भी सिंगल यूज प्लास्टिम पर कार्रवाई की जाएगी।

सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगाने के लिए नगर निगम लगातार कार्रवाई कर रहा है। रोजाना शहर के बाजारों में छापेमारी कर सिंगल यूज प्लास्टिक व प्रतिबंधित पॉलिथीन बेचने वालों पर कार्रवाई की जा रही है। कार्रवाई के लिए निगमायुक्त आयुष सिन्हा के निर्देशों पर जगाधरी जोन में सीएसआई हरजीत सिंह व यमुनानगर जोन में सीएसआई सुरेंद्र चोपड़ा के नेतृत्व में टीमें गठित की गई है। यमुनानगर जोन में एसआई गोविंद शर्मा, एसआई बिट्टू, एएसआई सुमित बैंस, एएसआई कृष्ण राणा, राकेश, धर्मवीर व होमगार्ड के जवानों की टीम ने जगाधरी वर्कशॉप रोड, आईटीआई, गांधी नगर मार्केट, कैंप बाजार व अन्य स्थानों पर छापेमारी की। इस दौरान निगम की टीम ने दस दुकानदारों के पास से सिंगल यूज प्लास्टिक व प्रतिबंधित पॉलिथीन बरामद की गई।

 सभी दस दुकानदारों का निगम अधिकारियों ने मौके पर ही चालान कर लगभग पांच हजार रुपये जुर्माना राशि वसूली। उधर, जगाधरी जोन में एसआई अमित कांबोज, एसआई प्रदीप दहिया, सचिन कांबोज, निगम कर्मी हरप्रीत सिंह, होमगार्ड के जवानों की टीम ने सिंगल यूज प्लास्टिक व पॉलिथीन बेचने पर जगाधरी पंसारी बाजार में दो, तेजली स्टेडियम के पास एक व लाल द्वारा रोड पर एक दुकानदार का चालान किया। इन दुकानदारों से तीन हजार रुपये जुर्माना राशि भी वसूली गई। अतिरिक्त निगम आयुक्त धीरज कुमार व उप निगम आयुक्त अशोक कुमार ने बताया कि 19 तरह की सिंगल यूज प्लास्टिक पर एक जुलाई से प्रतिबंध लगा दिया गया है। फिर भी यदि कोई दुकानदार या अन्य इसका इस्तेमाल करने हुए या बेचते हुए पकड़ा जाता है तो उसके खिलाफ पर्यावरण संरक्षण कानून 1986 की धारा 05 के अंतर्गत एवं केंद्रीय नियंत्रण बोर्ड, हरियाणा राज्य प्रदूषण बोर्ड व राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण के प्रावधानों के अनुसार कार्रवाई की जाएगी और उस पर नियमानुसार जुर्माना लगाया जाएगा।

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