मोबाइल छीनने के मामले में दो को पांच साल की कैद

Edited By Pawan Kumar Sethi, Updated: 04 Sep, 2025 07:52 PM

five years imprisonment for snatching mobile

जिला सत्र न्यायाधीश वाणी गोपाल शर्मा की अदालत ने एक युवक से मोबाइल छीनने के आरोप में जमशेद और सोएब को दोषी ठहराते हुए पांच साल की कठोर कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने दोषियों पर 25-25 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।

गुड़गांव, (ब्यूरो): जिला सत्र न्यायाधीश वाणी गोपाल शर्मा की अदालत ने एक युवक से मोबाइल छीनने के आरोप में जमशेद और सोएब को दोषी ठहराते हुए पांच साल की कठोर कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने दोषियों पर 25-25 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।

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मामला 11 जनवरी 2024 का है, जब पीड़ित नितिन ने बिलासपुर थाना पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी। नितिन ने अपनी शिकायत में बताया था कि वह रात करीब 8:30 बजे बिलासपुर चौक के पास अपने भाई से फोन पर बात कर रहे थे, तभी तावडू की ओर से मोटरसाइकिल पर आए दो युवकों ने उनके हाथ से मोबाइल छीन लिया और फरार हो गए।

 

पुलिस ने तत्परता से कार्रवाई करते हुए जमशेद और सोएब को गिरफ्तार कर लिया। अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद दोषियों को सजा सुनाई।

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