Faridabad: अल फलाह यूनिवर्सिटी पर ED का बड़ा एक्शन,140 करोड़ की संपत्ति को किया अटैच

Edited By Manisha rana, Updated: 17 Jan, 2026 10:15 AM

ed takes major action against al falah university

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने हरियाणा के फरीदाबाद जिले के धौज गांव में स्थित अल-फलाह यूनिवर्सिटी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए करीब 140 करोड़ रुपये मूल्य की संपत्ति को जब्त (अटैच) कर लिया है।

फरीदाबाद (अनिल राठी) : प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने हरियाणा के फरीदाबाद जिले के धौज गांव में स्थित अल-फलाह यूनिवर्सिटी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए करीब 140 करोड़ रुपये मूल्य की संपत्ति को जब्त (अटैच) कर लिया है। यह कार्रवाई प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (PMLA) के तहत की गई है। ईडी के अनुसार जब्त की गई संपत्ति में लगभग 54 एकड़ जमीन, यूनिवर्सिटी के शैक्षणिक भवन, हॉस्टल, प्रशासनिक इमारतें और अन्य बुनियादी ढांचा शामिल है। एजेंसी का कहना है कि यह संपत्ति अपराध से अर्जित धन से तैयार की गई थी।

मनी लॉन्ड्रिंग की जांच में हुआ खुलासा

ईडी की जांच में सामने आया है कि अल-फलाह चैरिटेबल ट्रस्ट और उससे जुड़े लोगों के माध्यम से अवैध धन को शैक्षणिक संस्थान के विकास में लगाया गया। इस धन को विभिन्न खातों और लेन-देन के जरिए घुमाया गया, जो मनी लॉन्ड्रिंग के दायरे में आता है।

चेयरमैन समेत कई लोगों पर चार्जशीट

इस मामले में ईडी ने अल-फलाह यूनिवर्सिटी के चेयरमैन जावेद अहमद सिद्दीकी समेत अन्य आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल कर दी है। एजेंसी का कहना है कि संपत्ति को जब्त करने का मकसद यह सुनिश्चित करना है कि जांच के दौरान इन परिसंपत्तियों को बेचा या ट्रांसफर न किया जा सके।

पुराने आपराधिक मामले से जुड़ा है केस

सूत्रों के मुताबिक यह पूरा मामला दिल्ली में हुए एक पुराने धमाका मामले की जांच से जुड़ा हुआ है। उसी जांच के दौरान वित्तीय अनियमितताओं के सुराग मिले, जिसके बाद ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग की जांच शुरू की।

ईडी का बयान

ईडी का कहना है कि मामले की जांच अभी जारी है और यदि आगे भी पुख्ता सबूत मिलते हैं तो और संपत्तियों को जब्त किया जा सकता है। मामला फिलहाल अदालत में विचाराधीन है। हालांकि इस कार्रवाई को लेकर अल-फलाह यूनिवर्सिटी या उसके प्रबंधन की ओर से अब तक कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। माना जा रहा है कि यूनिवर्सिटी प्रशासन कानूनी प्रक्रिया के तहत अदालत में अपना पक्ष रखेगा।

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