अवैध संबंध के चलते पत्नी ने प्रेमी संग मिलकर पति को उतारा था मौत के घाट, दोनों को उम्रकैद

Edited By Manisha rana, Updated: 24 Mar, 2023 09:10 AM

due to illicit relationship wife along with her lover killed her husband

हत्या के मामले में सुनवाई करते हुए अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश अजय पराशर की अदालत ने मृतक की पत्नी व उसके प्रेमी को दोषी करार दिया...

सोनीपत (ब्यूरो) : हत्या के मामले में सुनवाई करते हुए अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश अजय पराशर की अदालत ने मृतक की पत्नी व उसके प्रेमी को दोषी करार दिया है। महिला ने अवैध संबंध में पति की हत्या करा दी थी।

मूलरूप से गांव मलिकपुर व घटना के समय देवडू रोड स्थित जीवन विहार निवासी आरती ने 26 सितम्बर, 2018 को सदर थाना पुलिस को बताया था कि उनके पति शिव कुमार उर्फ बॉबी (29) 9 सितम्बर, 2018 की सुबह से लापता हैं। महिला ने अज्ञात पर उन्हें बंधक बनाकर रखने का आरोप लगाया था। पुलिस ने मुकद्दमा दर्ज कर लिया था। तत्कालीन सदर थाना प्रभारी रमेश चंद्र व जांच अधिकारी दिलावर सिंह ने मामले की जांच शुरू की थी। पुलिस को जांच दौरान पता लगा कि महिला की यह दूसरी शादी थी। वह दूसरे पति शिवकुमार से भी तलाक तक ले चुकी थी।

हालांकि बाद में दोबारा उनके साथ रहने लगी थी। कुछ समय से दोनों के बीच फिर से अनबन चल रही थी। पुलिस ने शक के आधार पर 19 दिसम्बर, 2018 को आरती को थाने में बुलाकर पूछताछ की तो उसने चौकाने वाला खुलासा किया था। आरती ने बताया था कि उसने अपने प्रेमी मयूर विहार निवासी दीपक को कहकर अपने पति की हत्या कराई है। उसके पति की हत्या प्रेमी दीपक व उसके दोस्त अशोक ने मिलकर की है। पुलिस ने महिला व 20 दिसम्बर, 2018 को दीपक व अशोक को भी गिरफ्तार कर लिया था।

आरोपियों ने पुलिस को बताया था कि 8 सितम्बर, 2018 को बहाने से शिवकुमार को शहर के बाहर बुला लिया था। वहां से वह उसे लेकर रोहट नहर पर गए थे। जहां पर तीनों ने शराब पी थी। शराब पीने के बाद शिवकुमार का गला दबा दिया था और सिर व चेहरे पर ईंट से हमला कर उसकी हत्या कर दी थी और शव को रोहट नहर में फेंक दिया था। पुलिस ने उन्हें अदालत में पेश कर दिया था। अदालत ने दोषी महिला व उसके प्रेमी को उम्रकैद की सजा सुनाई है। मामले में एक आरोपी को बरी कर दिया गया। अदालत ने दोषी प्रेमी को 15 हजार रुपए व महिला को 10 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है।

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