हाईकोर्ट में पेश सर्वे रिपोर्ट: 6 सप्ताह में गिरा दिए जाएंगे मोरनी के सभी अवैध गैस्ट हाऊस

Edited By Deepak Paul, Updated: 30 Jan, 2019 11:13 AM

all illegal guest houses of mourni will be dropped in 6 weeks

मोरनी के चल रहे सभी गैस्ट हाऊस को अवैध बताते हुए उन्हें हटाने को लेकर दाखिल जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान हरियाणा सरकार ने कोर्ट के समक्ष सर्वे रिपोर्ट पेश करते हुए बताया कि एक गैस्ट हाऊस सर्वे में जायज पाया गया जबकि बाकी 100 से भी अधिक गैस्ट हाऊस...

चंडीगढ़(हांडा): मोरनी के चल रहे सभी गैस्ट हाऊस को अवैध बताते हुए उन्हें हटाने को लेकर दाखिल जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान हरियाणा सरकार ने कोर्ट के समक्ष सर्वे रिपोर्ट पेश करते हुए बताया कि एक गैस्ट हाऊस सर्वे में जायज पाया गया जबकि बाकी 100 से भी अधिक गैस्ट हाऊस अवैध रूप से चल रहे हैं। सरकार की ओर से हाईकोर्ट में दिए गए एफिडैविट के बाद वहां मौजूद सैंकड़ों गैस्ट हाऊस पर तलवार लटक गई है। हाईकोर्ट ने अवैध गैस्ट हाऊस पर कार्रवाई कर 6 सप्ताह में इसकी स्टेटस रिपोर्ट सौंपने के आदेश दिए हैं।

मोरनी के एक गांव के निवासियों ने जनहित याचिका दाखिल करते हुए हाईकोर्ट को बताया था कि उनकी पंचायत क्षेत्र में आने वाले 20 गैस्ट हाऊस अवैध हैं। इन गैस्ट हाऊस के कारण गांव का माहौल खराब हो रहा है जहां गैर-कानूनी काम होते हैं जिसके चलते इन्हें हटाया जाना चाहिए। हाईकोर्ट ने याचिका पर सुनवाई करते हुए हरियाणा सरकार को नोटिस जारी कर जवाब तलब कर लिया था। इसके बाद मंगलवार को याचिका सुनवाई के लिए चीफ जस्टिस पर आधारित खंडपीठ के समक्ष पहुंची थी। 

हाईकोर्ट को हरियाणा सरकार ने बताया कि वे केवल 20 गैस्ट हाऊस का ही नहीं, बल्कि वहां मौजूद सभी गैस्ट हाऊस का सर्वे कर रहे हैं और सर्वे के बाद इन पर कार्रवाई की जाएगी। इस दौरान याचिकाकत्र्ता के वकील ने बताया कि मोरनी में 150 से अधिक गैस्ट हाऊस हैं और उनमें से एक को छोड़कर बाकी सभी अवैध हैं। हरियाणा सरकार ने इस पर बताया कि इस मामले में 3 विभाग शामिल हैं और इसीलिए सर्वे में समय लग रहा है। सरकार ने कोर्ट से समय मांगा और यकीन दिलाया कि 6 सप्ताह के भीतर अवैध गैस्ट हाऊस हटा दिए जाएंगे।
 

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