नाबालिग से रेप करने वाले को 20 साल कठोर कैद की सजा

Edited By Pawan Kumar Sethi, Updated: 04 Feb, 2025 04:59 PM

20 years imprisonment for raped minor in gurgaon

बिलासपुर थाना क्षेत्र में 14 वर्षीय नाबालिग से रेप करने के मामले में एडिशनल सेशन जज अश्वनी कुमार की अदालत ने सबूतों एवं गवाहों के आधार पर 20 साल कठोर कारासावस की सजा सुनाई है।

गुड़गांव, (ब्यूरो): बिलासपुर थाना क्षेत्र में 14 वर्षीय नाबालिग से रेप करने के मामले में एडिशनल सेशन जज अश्वनी कुमार की अदालत ने सबूतों एवं गवाहों के आधार पर 20 साल कठोर कारासावस की सजा सुनाई है। 

गुरुग्राम की ताजा खबरों के लिए लिंक https://www.facebook.com/KesariGurugram पर टच करें।

 

जानकारी के मुताबिक, 10 मार्च 2021 को बिलासपुर थाना पुलिस को एक व्यक्ति ने 14 वर्षीय नााबलिग के गुमशुदा होने की शिकायत दर्ज कराई थी। मामले में पुलिस ने केस दर्ज कर नाबालिग को बरामद कर लिया था। जांच के दौरान सामने आया था कि एक व्यक्ति नाबालिग का अपहरण कर ले गया था जिसके साथ उसने रेप की वारदात को अंजाम दिया। मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए पोक्सो एक्ट की धाराओं को जोड़ते हुए जांच शुरू की। जांच के दौरान पुलिस ने मूल रूप से औरेया उत्तर प्रदेश के रहने वाले सोहित कुमार को गिरफ्तार कर अदालत में पेश किया।

 

अदालत ने उसे जेल भेज दिया था। अभियोजन पक्ष ने अदालत में जो सबूत व गवाह पेश किए उनसे आरोपी पर लगे आरोप साबित हो गए जिसके बाद अदालत ने  पोक्सो एक्ट की धारा 4 के तहत 20  वर्ष कठोर कैद और 40 हजार जुर्माने की सजा सुनाई है।  

Trending Topics

IPL
Royal Challengers Bengaluru

190/9

20.0

Punjab Kings

184/7

20.0

Royal Challengers Bengaluru win by 6 runs

RR 9.50
img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!