Edited By Pawan Kumar Sethi, Updated: 19 May, 2026 05:45 PM

एक मामले में एटीआर(एक्शन टेकन रिपोर्ट) जमा न करने पर अदालत ने बादशाहपुर थाना प्रभारी और जांच अधिकारी को नोटिस जारी करते हुए पूछा है कि उन पर कार्रवाई क्यों न की जाए। लगातार अदालत की तरफ से एटीआर जमा करने के आदेश देने के बावजूद पुलिस की तरफ से अदालत...
गुड़गांव, (ब्यूरो): एक मामले में एटीआर(एक्शन टेकन रिपोर्ट) जमा न करने पर अदालत ने बादशाहपुर थाना प्रभारी और जांच अधिकारी को नोटिस जारी करते हुए पूछा है कि उन पर कार्रवाई क्यों न की जाए। लगातार अदालत की तरफ से एटीआर जमा करने के आदेश देने के बावजूद पुलिस की तरफ से अदालत में रिपोर्ट जमा नहीं की गई। यह आदेश ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास अनुराग की अदालत ने दिया है। अब इस मामले में अगली सुनवाई 12 जून को होगी।
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जानकारी के मुताबिक, सागर दुआ ने जुलाई 2021 को अदालत में याचिका दायर कर पारुल शर्मा के खिलाफ केस दर्ज करने की मांग की थी। अदालत तभी से पुलिस को इस मामले में एटीआर जमा करने के लिए पुलिस को निर्देश देती रही । 22 अप्रैल को अदालत ने बादशाहपुर थाना पुलिस प्रभारी या जांच अधिकारी को अदालत में पेश होकर अदालत में एटीआर दाखिल करने के लिए आदेश दिया था, लेकिन अदालत में एटीआर जमा नहीं की गई। इस पर अदालत ने बादशाहपुर थाना प्रभारी व जांच अधिकारी को कारण बताओ नोटिस जारी करते हुए कहा है कि वह अदालत को लिखित में बताएं कि अदालत के आदेश की अनुपालना न करने पर उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों न की जाए।