कैब में लिफ्ट देकर युवक से लूटपाट करने पर चार को सात साल की कैद

Edited By Pawan Kumar Sethi, Updated: 29 Jul, 2025 08:27 PM

seven years imprisonment in case of loot with passanger

मानेसर एरिया में लिफ्ट देकर कैब में युवक से लूटपाट करने के मामले में एडीजे संदीप चौहान की अदालत ने चार आरोपियों को दोषी करार दिया। अदालत ने सभी को सात साल की कैद (कठोर कारावास) व 40 हजार रुपए जुर्माना की सजा सुनाई।

गुड़गांव, (ब्यूरो): मानेसर एरिया में लिफ्ट देकर कैब में युवक से लूटपाट करने के मामले में एडीजे संदीप चौहान की अदालत ने चार आरोपियों को दोषी करार दिया। अदालत ने सभी को सात साल की कैद (कठोर कारावास) व 40 हजार रुपए जुर्माना की सजा सुनाई।

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दरअसल, मानेसर थाना पुलिस को एक 25 अगस्त 2019 में एक युवक ने शिकायत दी। जिसमें बताया गया कि बदमाशों ने कैब में लिफ्ट देकर उसके साथ हथियार के बल पर पर्स लूट लिया और के्रडिट कार्ड से रुपए निकाल लिए। जिसके बाद पुलिस ने केस दर्ज कर कार्रवाई शुरु कर दी। पुलिस ने मामले में चार आरोपियों को काबू कर लिया। जिनकी पहचान राजस्थान के अलवर निवासी विवेक भारती, बिहार के मोतिहारी निवासी सौरभ कुमार, हरियाणा के रेवाड़ी निवासी  महेश जोशी व पलवल के सौरभ के रूप में हुई।

 

पुलिस ने मामले में जांच करते हुए आरोपियों के खिलाफ सभी आवश्यक साक्ष्य व गवाह एकत्रित करके अदालत में पेश किए। अदालत में दाखिल की गई चार्जशीट व पुलिस द्वारा एकत्रित किए गए साक्ष्यों व गवाहों के आधार पर एडीजे संदीप चौहान की अदालत ने चारों आरोपियों को दोषी करार दिया। अदालत ने चारों को सात साल की कैद (कठोर कारावास) व 40 हजार रुपए जुर्माना की सजा सुनाई।

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