बच्ची के साथ दुष्कर्म करने वाले दोषी को मिली कठोर सज़ा, खेल रहे भाई-बहन को ले गया था साथ

Edited By Yakeen Kumar, Updated: 20 Dec, 2025 08:17 PM

perpetrator who raped the girl received harsh punishment

नूंह जिले की फास्ट ट्रैक स्पेशल पोक्सो कोर्ट ने नाबालिग से दुष्कर्म मामले में दोषी को कठोर सजा सुनाई है।

नूंह (अनिल मोहनिया) : नूंह जिले की फास्ट ट्रैक स्पेशल पोक्सो कोर्ट ने नाबालिग बच्ची से दुष्कर्म मामले में दोषी को कठोर सजा सुनाई है। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश डॉ. आशु संजीव तिंजन ने 10 साल की नाबालिग बच्ची का किडनैप कर उसके साथ दुष्कर्म और जान से मारने की धमकी देने के गंभीर मामले में एक दोषी को 20 साल की सजा सुनाई है। इसके साथ ही दोषी पर 20 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। जुर्माना नहीं भरने पर अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। 

जिला न्यायवादी अमरनाथ ने बताया कि जुलाई 2022 में 10 साल की एक लड़की अपने भाई के साथ घर पर खेल रही थी। उसी दौरान आरोपी शकील वहां बाइक से आया। सकील ने खेल रहे दोनों भाई-बहनों को बहाने से बाइक पर बैठाया और अपने घर ले गया। 

कमरा बंद कर बच्ची से किया दुष्कर्म

एडवोकेट अमरनाथ ने बताया कि आरोपी सकील ने लड़के को बीच रास्ते में उतार दिया और लड़की को अपने घर के एक कमरे में ले गया। आरोपी ने कमरा अंदर से बंद कर बच्ची के साथ दुष्कर्म की घिनोनी वारदात को अंजाम दिया। दुष्कर्म करने के बाद आरोपी ने बच्ची को कहा कि अगर किसी को बताया तो वह उसे जान से मार देगा।

घर पहुंचने पर बच्ची ने बताई आपबीती

पिता ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि जब बच्ची घर पहुंची तो उसने पूरी वारदात बताई। इसके बाद फिरोजपुर झिरका थाना में शिकायत देकर आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया गया। पुलिस ने इस मामले में तत्परता दिखाते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने आरोपी की गिरफ्तारी करते हुए शुरुआत में ही सभी जरूरी साक्ष्य जुटा लिए थे। इसके अलावा पीड़िता की गवाही कराई गई। 

साढ़े तीन साल चली सुनवाई

गवाहों और पुलिस की मदद से जुटाए गए सबूतों को अदालत में मजबूत पैरवी के साथ पेश किया गया। करीब साढ़े 3 साल तक कोर्ट में मामले की सुनवाई चली। पेश किए गए साक्ष्यों के आधार पर 19 दिसंबर को अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश डॉ. आशु संजीव तिंजन की अदालत ने आरोपी सकील को दोषी ठहराते हुए 20 साल की सजा के साथ-साथ 20 हजार रुपए जुर्माना की सजा सुनाई है।

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