Haryana News : सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की अनदेखी, शेल्टर होम और नियंत्रण सिर्फ दावे, आवारा कुत्तों का आतंक जारी

Edited By Deepak Kumar, Updated: 30 Jan, 2026 08:50 PM

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हरियाणा के इस जिले में नगर परिषद प्रशासन द्वारा माननीय सुप्रीम कोर्ट के स्ट्रीट डॉग्स को लेकर जारी दिशा-निर्देशों की

पलवल (गुरुदत्त गर्ग) : पलवल नगर परिषद प्रशासन द्वारा माननीय सुप्रीम कोर्ट के स्ट्रीट डॉग्स को लेकर जारी दिशा-निर्देशों की खुलेआम अवहेलना की जा रही है। नगर परिषद अधिकारियों का दावा है कि मीनार गेट चौक के पास गलियों में घूमने वाले आवारा कुत्तों के लिए शेल्टर हाउस बनाया गया है, लेकिन जमीनी हकीकत इससे बिल्कुल अलग है। वहां न तो कोई व्यवस्थित शेल्टर मौजूद है और न ही कुत्तों को नियंत्रित करने की कोई प्रभावी व्यवस्था दिखाई देती है।

नगर परिषद पलवल के कार्यकारी अधिकारी संजय रोहिला के अनुसार, नगर परिषद क्षेत्र में करीब 2000 आवारा कुत्ते हैं। उन्होंने दावा किया कि मीनार गेट पार्किंग के पास एक अस्थायी शेल्टर होम बनाया गया है और एक स्थायी शेल्टर हाउस का निर्माण भी किया जा रहा है। इसके साथ ही आवारा कुत्तों को पकड़ने, उनकी स्टेरिलाइजेशन और बंध्याकरण के लिए एक एजेंसी को टेंडर दिया जा चुका है, जो एक-दो दिन में कार्य शुरू कर देगी।

वहीं डॉग्स प्रेमी पवन उर्फ गुड्डू ने बताया कि स्ट्रीट डॉग्स को लेकर माननीय उच्चतम न्यायालय के स्पष्ट आदेश मौजूद हैं। उन्होंने बताया कि करीब एक वर्ष पहले उन्होंने इस संबंध में जिला उपायुक्त को ग्रीवेंस कमेटी में एक प्रार्थना पत्र भी सौंपा था। टेंडर प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, लेकिन अब तक जमीनी स्तर पर काम शुरू नहीं हुआ है।

आवारा कुत्तों का शिकार केवल इंसान ही नहीं, बल्कि पालतू पशु भी हो रहे हैं। जिला पशु अस्पताल के सर्जन डॉ. महेंद्र सिंह ने बताया कि हर महीने कम से कम एक-दो ऐसे पशु इलाज के लिए लाए जाते हैं, जिन्हें आवारा कुत्तों ने काटा होता है। कुल मिलाकर स्थिति यह है कि नगर परिषद के अधिकारी आवारा कुत्तों के बढ़ते आतंक को लेकर गंभीर नजर नहीं आ रहे हैं। न तो उन्हें आमजन की सुरक्षा की चिंता है और न ही माननीय उच्च न्यायालय के आदेशों का कोई प्रभाव दिखाई देता है।

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