Haryana सरकार ने पुलिस भर्ती नियमों में किया बदलाव, NCC प्रमाणपत्र धारकों को लेकर भी बड़ा फैसला

Edited By Isha, Updated: 09 Dec, 2025 12:04 PM

haryana government changes police recruitment rules

हरियाणा में पुलिस के करीब छह हजार पदों पर जल्द शुरू होने वाली भर्ती प्रक्रिया से पहले राज्य सरकार ने भर्ती नियमों में महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं। कॉन्स्टेबल और सब-इंस्पेक्टर दोनों पदों पर अब NCC प्रमाणपत्र धारकों को अतिरिक्त अंक दिए जाएंगे।

डेस्क: हरियाणा में पुलिस के करीब छह हजार पदों पर जल्द शुरू होने वाली भर्ती प्रक्रिया से पहले राज्य सरकार ने भर्ती नियमों में महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं। कॉन्स्टेबल और सब-इंस्पेक्टर दोनों पदों पर अब NCC प्रमाणपत्र धारकों को अतिरिक्त अंक दिए जाएंगे। सरकार के अनुसार, एनसीसी ‘A’ सर्टिफिकेट वालों को 1 अंक, ‘B’ सर्टिफिकेट पर 2 अंक और ‘C’ सर्टिफिकेट रखने वालों को 3 अंकों का वेटेज दिया जाएगा।

मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने हाल ही में संकेत दिए थे कि पुलिस भर्ती जल्द शुरू होगी। इसी क्रम में उनकी अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में पंजाब पुलिस नियम 1934 में संशोधन को मंजूरी दी गई। ये बदलाव पंजाब पुलिस (हरियाणा संशोधन) नियम 2025 के रूप में अधिसूचित किए जाएंगे। संशोधन के तहत नियम 12.16 में बदलाव करके यह तय किया गया है कि PMT और PST पास करने वाले उम्मीदवारों में से विज्ञापित पदों की संख्या के 10 गुना उम्मीदवारों को नॉलेज टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा।

 
नॉलेज टेस्ट पूरी तरह वस्तुनिष्ठ व बहुविकल्पीय प्रश्नों पर आधारित होगा, जिसमें उम्मीदवारों को 97% वेटेज दिया जाएगा। यह परीक्षा हिंदी और अंग्रेज़ी दोनों भाषाओं में होगी। प्रश्न पत्र में सामान्य अध्ययन, विज्ञान, करंट अफेयर्स, तर्कशक्ति, गणित, कृषि, पशुपालन और संबंधित ट्रेड्स से जुड़े प्रश्न शामिल होंगे। प्रश्नों में कम से कम 10% हिस्सा बेसिक कंप्यूटर ज्ञान और कम से कम 20% हिस्सा हरियाणा से जुड़े विषयों पर आधारित होगा। कॉन्स्टेबल के लिए परीक्षा का स्तर 10+2 और सब-इंस्पेक्टर के लिए स्नातक स्तर का रहेगा। सामान्य श्रेणी के उम्मीदवारों के लिए नॉलेज टेस्ट में 50% अंक अनिवार्य होंगे, जबकि आरक्षित श्रेणी वाले उम्मीदवारों को 10% की छूट दी जाएगी, जिसके तहत उन्हें कम से कम 40% अंक लाने होंगे।

 कैबिनेट बैठक में हरियाणा राज्य अभियोजन विभाग की विधिक सेवा (समूह क) नियम 2013 में संशोधन को भी मंजूरी दी गई। यह बदलाव नए आपराधिक कानून भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) 2023 के अनुरूप अभियोजन ढांचे को मजबूत करेगा। BNSS के अनुसार राज्य और जिला स्तर पर लोक अभियोजकों और अभियोजन निदेशालय में कई नई जिम्मेदारियां जोड़ी गई हैं। इन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए राज्य सरकार पहले ही 48 नए पदों को मंजूरी दे चुकी है, जिनमें 24 उप निदेशक और 24 सहायक निदेशक के पद शामिल हैं।

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