Crime : डिजिटल अरेस्ट के नाम पर  करोड़ 30 लाख की ठगी, आरोपी ने ऐसे बनाया शिकार

Edited By Isha, Updated: 28 Jan, 2025 04:48 PM

fraud of rs 30 crores in the name of digital arrest

डिजिटल अरेस्ट के नाम पर करोड़ों रुपये की धोखाधड़ी करने का मामला सामने आया है। थाना साइबर अपराध कुरुक्षेत्र की टीम ने डिजिटल अरेस्ट के नाम पर करोड़ों रुपये की धोखाधड़ी करने के आरोप में डोडिया मोहित भा

कुरुक्षेत्र: डिजिटल अरेस्ट के नाम पर करोड़ों रुपये की धोखाधड़ी करने का मामला सामने आया है। थाना साइबर अपराध कुरुक्षेत्र की टीम ने डिजिटल अरेस्ट के नाम पर करोड़ों रुपये की धोखाधड़ी करने के आरोप में डोडिया मोहित भाई, रोला आशीष भाई व ढोलरिया अंकित वासीयान राजकोट गुजरात को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है।

इस बारे में जानकारी देते हुए पुलिस प्रवक्ता ने बताया कि 11 जनवरी 25 को थाना साइबर पुलिस कुरुक्षेत्र को साइबर पोर्टल से प्राप्त शिकायत में सुशील गर्ग वासी शाहबाद कुरुक्षेत्र ने बताया कि उसके मोबाइल पर एक अनजान काल आई थी।  काल करने वाले ने अपने आप को ट्राई का अधिकारी बताया था। काल करने वाले ने बताया कि उसका फोन 2 घंटे में बंद हो जाएगा। क्योंकि उसका फोन नंबर मनी लॉड्रिंग केस में पाया गया। अगर इसके बारे में अधिक जानकारी लेनी तो 9 दबाएं। जैसे ही उसने 9 दबाया तो सामने से काल पर बताया कि वह विजय खन्ना सीबीआई मुम्बई से बोल रहा है।

उसने बताया कि उसके खिलाफ कोलाबा पुलिस स्टेशन मुम्बई में एक मनी लॉड्रिंग की एफआईआर दर्ज हुई है। उसको बताया गया कि उसके आधार कार्ड के माध्यम से कैनरा बैंक में एक खाता खुलवाया गया। उस खाते में 2 करोड़ रुपये जमा हुए है । जिसके लिए उसको डिजिटल अरेस्ट किया जाता है। अब काल करने वाले ने उसको एक अलग रूम में जाने को बोला और उसके द्वारा मांगी गई जानकारी उसने उसको फोन पर दे दी । इसके बाद उसके अलग-अलग बैंक खाते से करीब 1 करोड़ 29 लाख 42 हजार 870 रुपये निकाल लिए गए । जिसकी शिकायत पर मामला दर्ज करके जांच की गई।

25 जनवरी को थाना साइबर पुलिस कुरुक्षेत्र प्रभारी के निर्देशन में सहायक उप निरीक्षक सुनील कुमार, सतबीर सिंह, अजैब सिंह व एसपीओ जगजीत सिंह की टीम ने डिजिटल अरेस्ट के नाम पर करोड़ों रुपए की धोखाधड़ी करने के आरोप में डोडिया मोहित भाई, रोला आशीष भाई व ढोलरिया अंकित वासीयान राजकोट गुजरात को मामले में गिरफ्तार कर लिया। आरोपियों को अदालत में पेश कर डोडिया मोहित भाई, रोला आशीष भाई को अदालत के आदेश से कारागार भेज दिया व ढोलरिया अंकित को 8 दिन की पुलिस रिमांड पर लिया गया।

 

 

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