दोस्त की पत्नी का गला घोंटकर किया था मर्डर, कोर्ट ने आरोपी को सुनाई कठोर की सजा

Edited By Krishan Rana, Updated: 19 Mar, 2026 08:11 PM

the court sentenced the accused to severe punishment for strangulating his frien

हरियाणा के जिले के बैरथली गांव में महिला की हत्या के मामले में अदालत ने आरोपी को दोषी करार देते हुए कठोर

कुरुक्षेत्र (कपिल शर्मा): हरियाणा के जिले के बैरथली गांव में महिला की हत्या के मामले में अदालत ने आरोपी को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने आरोपी पर एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है। यह मामला साथी की पत्नी की गला घोंटकर हत्या से जुड़ा है, जिसमें आरोपी ने महिला को पैसे देने के बहाने बुलाया था।

यह था मामला

जानकारी के अनुसार, आरोपी ने महिला रीटा को फोन कर पैसे देने के बहाने खेत में बुलाया। 14 अप्रैल 2023 को रीटा अपनी बेटी के साथ घास लेने के लिए खेत में गई थी। कुछ देर बाद बेटी ने मां की चीख सुनी और अंदर जाकर देखा तो आरोपी उसकी मां की छाती पर बैठकर चुन्नी से गला घोंट रहा था। घटना के बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया था।

जांच में सामने आया कि आरोपी और मृतका का पति मामचंद एक साथ राजमिस्त्री का काम करते थे। आरोपी का घर आना-जाना था, लेकिन उसकी हरकतों से परेशान होकर परिवार ने उससे दूरी बना ली थी। इसी रंजिश के चलते आरोपी ने वारदात को अंजाम दिया।

करीब तीन साल तक चली सुनवाई के बाद अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश (फास्ट ट्रैक कोर्ट) ने गवाहों और सबूतों के आधार पर आरोपी को दोषी ठहराया। अदालत ने भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के तहत आजीवन कठोर कारावास और एक लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माना न भरने पर आरोपी को अतिरिक्त छह महीने की सजा भी काटनी होगी।

इस फैसले के साथ ही पीड़ित परिवार को न्याय मिला है, जबकि जिले में इस घटना को लेकर लंबे समय तक चर्चा बनी रही।

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