सिंचाई विभाग के रिश्वतखोर जेई व कंप्यूटर ऑपरेटर को 4-4 साल की सजा

Edited By Pawan Kumar Sethi, Updated: 05 Mar, 2026 02:38 PM

four years imprisonment for accepting bribe

भ्रष्टाचार के मामले में सुनवाई करते हुए एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एवं सेशन जज सुनील चौहान की अदालत ने सिंचाई विभाग के कार्यकारी अभियंता नवीन कुमार यादव तथा कंप्यूटर ऑपरेटर चंद्रशेखर को दोषी करार दिया है।

गुड़गांव, (ब्यूरो): भ्रष्टाचार के मामले में सुनवाई करते हुए एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एवं सेशन जज सुनील चौहान की अदालत ने सिंचाई विभाग के कार्यकारी अभियंता नवीन कुमार यादव तथा कंप्यूटर ऑपरेटर चंद्रशेखर को दोषी करार दिया है। अदालत ने दोनों को 4-4 साल कठोर कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने उन पर 5-5 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है।

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जानकारी के अनुसार शिकायतकर्ता ने एचईडब्ल्यूपी के ठेकेदारी लाइसेंस के रजिस्ट्रेशन के लिए विभाग में आवेदन किया था। इस लाइसेंस को जारी करने की ऐवज में नवीन कुमार यादव ने शिकायतकर्ता से 5 हजार रुपए की रिश्वत मांगी थी। यह राशि विभाग में हरियाणा कौशल रोजगार निगम के अंतर्गता लगे कंप्यूटर ऑपरेटर चंद्रशेखर ने ली थी जिसे एंटी करप्शन ब्यूरो के अधिकारियों ने रंगे हाथ गिरफ्तार किया था।

 

इस मामले में एसीबी ने 16 दिसंबर 2022 को भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 7 व भारतीय दंड संहिता की 120बी के तहत केस दर्ज किया था। मामले में दोनों ही आरोपियों को गिरफ्तार करने के बाद जेल भेज दिया था। मामले की सुनवाई अदालत में चली जहां अब सबूतों व गवाहों के आधार पर अदालत ने उन्हें दोषी करार देते हुए यह सजा सुनाई है।

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