Karnal: ऐसे पकड़े गए करनाल में 80 लाख की डकैती करने वाले 5 लुटेरे, बस एक गलती पड़ गई भारी...

Edited By Isha, Updated: 25 Nov, 2025 12:59 PM

five robbers who committed a robbery of rs 80 lakh in karnal were caught

हरियाणा के करनाल जिले में हुई 80 लाख की लूट के मामले को पुलिस ने सुलझा लिया है। पुलिस ने इस मामले में सभी आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। हरियाणा पुलिस ने चंडीगढ़-अंबाला हाईवे पर पांचों लुटेरों को एक रोडवेज

करनाल: हरियाणा के करनाल जिले में हुई 80 लाख की लूट के मामले को पुलिस ने सुलझा लिया है। पुलिस ने इस मामले में सभी आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। हरियाणा पुलिस ने चंडीगढ़-अंबाला हाईवे पर पांचों लुटेरों को एक रोडवेज बस से गिरफ्तार किया। ये लुटेरे उसी सुबह करनाल में एक शादी वाले घर में घुसकर बंदूक की नोक पर परिवार को बंधक बनाकर लाखों के गहने और नकदी लूटकर ले गए थे। लुटेरों ने विरोध करने पर दूल्हे को गोली भी मार दी थी और भागते समय पांच राउंड फायर भी किए थे। 

बता दें कि यह घटना सोमवार दोपहर की है। करनाल में एक घर में शादी की तैयारियां चल रही थीं। तभी पांच हथियारबंद लुटेरे वहां घुस आए। उन्होंने घर के सदस्यों को बंदूक दिखाकर करीब 45 मिनट तक बंधक बनाए रखा। लुटेरों ने महिलाओं से उनके गहने उतरवा लिए और नकदी व शादी के लिए रखे गहने भी लूट लिए।

 

जब दूल्हे ने लुटेरों का विरोध किया, तो उन्होंने उसे गोली मार दी। लुटेरे कारमें सवार होकर भाग रहे थे, लेकिन उन्होंने हरियाणा में कार छोड़ दी और चंडीगढ़ की ओर भागने के लिए एक हरियाणा रोडवेज बस में सवार हो गए। करनाल पुलिस ने घटना के तीन घंटे के भीतर ही आरोपियों का पता लगा लिया था। इसके बाद, उन्होंने डेराबस्सी-ज़िरकपुर इलाके में हरियाणा सीआईए के साथ मिलकर यह गिरफ्तारी की।


 हरियाणा क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी (सीआईए) की टीम को इन लुटेरों के भागने की गुप्त सूचना मिली थी। सूचना के आधार पर, पुलिस ने पाम रिसॉर्ट के पास जाल बिछाया। जैसे ही लुटेरों से भरी हरियाणा रोडवेज की बस वहां रुकी, सीआईए की टीमों ने तुरंत बस में घुसकर सभी पांचों आरोपियों को दबोच लिया।

तलाशी के दौरान, पुलिस ने उनके पास से एक पिस्तौल और अन्य सामान भी मिला है। पकड़े गए आरोपियों की पहचान राजीव, उर्फ राजा, दीपक, उर्फ हैरी, प्रिंस कुमार, अमृतपाल और अभिषेक के रूप में हुई है। ये सभी लुधियाना के रहने वाले हैं। करनाल के सिविल लाइंस पुलिस स्टेशन में इन आरोपियों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (BNS) की धारा 310(2), 311, 109, 333, 135 और आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है।
 

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